Pcmc News पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) टाटा मोटर्स कंपनी की पेंट शॉप में रिसाव से रिहायशी इलाकों में बार-बार दुर्गंध आ रही थी। पिछले छह माह से शाहनगर, पूर्णानगर, संभाजीनगर, यशवंतनगर व पालिका आयुक्त के आवास में आ रही तेज दुर्गंध से भी नागरिक आक्रोशित थे। इसलिए पालिका के पर्यावरण विभाग और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों ने यह पता लगाने के बाद टाटा मॉर्टस कंपनी को नोटिस जारी किया है कि दुर्गंध कहां से आ रही है। पर्यावरण विभाग ने आदेश दिया है कि टाटा मोटर्स कंपनी की पेंट शॉप से लीकेज के कारण वायु प्रदूषण हो रहा है और उचित उपाय किए जाएं और कार्रवाई की रिपोर्ट तुरंत भेजी जाए।
नागरिकों ने बार-बार पालिका के सारथी पोर्टल और पर्यावरण विभाग और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शिकायत की थी कि रिहायशी इलाके में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक पिछले छह महीने से तेज बदबू आ रही थी। नागरिकों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए यह पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया कि उक्त क्षेत्र में दुर्गंध कहां से आ रही है। इसके मुताबिक पर्यावरण विभाग द्वारा 4 नवंबर 2022 को टाटा मोटर्स कंपनी का निरीक्षण किया गया था। उस समय भारी मात्रा में रासायनिक मिश्रण से दुर्गंध आने के कारण नोटिस जारी किया गया था। उक्त नोटिस पर कंपनी ने पर्यावरण विभाग को एक खुलासा प्रस्तुत किया।
चूंकि यह पता नहीं चल रहा था कि किस कंपनी से दुर्गंध आ रही है, इसलिए स्थानीय नागरिकों, कुछ पदाधिकारियों और टाटा मोटर्स कंपनी के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक अध्ययन समिति का गठन किया गया। 16 फरवरी 2023 को पुन: तेज दुर्गंध आने पर अध्ययन समिति के सदस्यों ने 17 फरवरी को आरटीओ कार्यालय पूर्णानगर, मटेरियल गेट, शाहूनगर, कमिश्नर बंगला आदि क्षेत्र में निरीक्षण प्रारंभ किया। फिर 18 फरवरी को शाम 4 बजे स्टडी कमेटी के साथ टाटा कंपनी का निरीक्षण शुरू किया गया। उस समय यह पाया गया कि कंपनी की पेंट की दुकान में गंध और क्षेत्र में दुर्गंध एक समान थी।
इसके मुताबिक पर्यावरण विभाग ने फिर से टाटा मोटर्स कंपनी को नोटिस जारी किया। पता चला है कि शाहूनगर, पूर्णनगर, संभाजीनगर, यशवंतनगर टेल्को गेट और कमिश्नर बंगला इलाके में वायु प्रदूषण कंपनी की पेंट शॉप में लीकेज की वजह से है। उक्त रिसाव को रोकने के लिए जल्द से जल्द उचित उपाय किए जाने चाहिए। पर्यावरण विभाग के ज्वाइंट सिटी इंजीनियर संजय कुलकर्णी द्वारा दिये गये नोटिस के अनुसार उक्त कार्रवाई की रिपोर्ट पर्यावरण विभाग को प्रस्तुत की जाये, अन्यथा महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम 376 (ए) के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।