गोपालगंज। व्हीएसआरएस संवाददाता: जिला पदाधिकारी मो. मकसूद आलम, आरक्षी अधीक्षक स्वर्ण प्रभात व सब जज प्रथम शैलेंद्र कुमार राय ने संयुक्त रूप से मंडल कारा में नवनिर्मित लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन किया ।
कार्यक्रम में सब जज प्रथम शैलेंद्र कुमार राय, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रमोद कुमार महथा, प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी किशोर न्याय परिषद स्वाति दुबे, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नीलेश भारद्वाज भी उपस्थित रहे।
उद्घाटन के समय कारा अधीक्षक सत्येन्द्र कुमार सिंह, जेलर अजय कुमार, सहायक जेलर अरविंद कुमार और रागनी कुमारी एवं अन्य कारा प्रशासन के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मंडल कारा में स्थापित इस नवनिर्मित लीगल एड क्लीनिक में कैदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार से पैनल अधिवक्ता सप्ताह में चार दिन जेल विजिट का कार्य के दौरान लीगल एड क्लिनिक में बैठ कर विधिक सहायता संबंधित कार्यों का संपादन करेंगे।
इसके अलावा मंडल कारा में सजायाफ्ता कैदियों में से दो कैदियों को पीएलबी के रूप में भी चयनित किया गया है, जो प्रतिदिन मंडल कारा में स्थापित लीगल एड क्लीनिक में उपस्थित होकर तथा जेल के सभी वार्डों में घूम घूम के कैदियों के विधिक सहायता संबंधी कैदियों को चिन्हित करना एवं लीगल एड क्लीनिक में उपस्थित अधिवक्ताओं के समक्ष प्रस्तुत करना एवं विधिक सहायता संबंधी आवेदन प्राप्त कर आवेदन को जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा नियमानुसार कैदियों को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
जेल लीगल एड क्लिनिक की स्थापना हो जाने से कैदियों को अब विधिक सहायता संबंधी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई भी कैदी जो अपने वादों में अधिवक्ता रखने में सक्षम नहीं है अथवा गरीब है, वैसे कैदी लीगल एड क्लीनिक में संपर्क स्थापित कर मुफ्त अधिवक्ता प्राप्त करने हेतु अपना आवेदन समर्पित कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अविलंब उनके वादों में अधिवक्ता उपलब्ध कराई जाएगी और उपलब्ध कराए गए अधिवक्ता संबंधित कैदी के बाद में अग्रतर कार्रवाई करेंगे।
उद्घाटन के मौके पर तीन कैदियों को उनके वादों में अधिवक्ता नहीं होने की स्थिति में पैनल अधिवक्ता अजय कुमार द्वारा उन कैदियों का विलंब आवेदन लिया गया। उनके आवेदनों पर अतिशीघ्र अधिवक्ता उपलब्ध कराकर उनके वादों में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।