पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) छह साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ यौन उत्पीड़न करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या करने वाले हत्यारे को मौत की सजा सुनाई गई है। इस मामले में आरोपी की मां को भी सात साल कैद की सजा सुनाई गई। मामले की सुनवाई पुणे के शिवाजीनगर सेशन कोर्ट में हुई। इस बार कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई, जबकि मां को सात साल की सजा सुनाई गई। यह घटना मावल तालुक में हुई।
एक बच्ची का अपहरण और यौन उत्पीड़न
मावल तहसील के कोथुर्णे गांव में सात साल की बच्ची का अपहरण कर उसका यौन उत्पीड़न किया गया। फिर उसकी हत्या कर दी गई। यह घटना 2 अगस्त 2022 को हुई थी। सजायाफ्ता हत्यारे का नाम तेजस उर्फ दादा महिपति दलवी है। इस घटना के बाद कामशेत पुलिस ने जांच के सूत्र भटकाते हुए महज 24 घंटे में आरोपी तेजस दलवी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा की गई जांच में पता चला कि आरोपी तेजस दलवी की मां भी इस अपराध में शामिल थी। बच्चों द्वारा किए गए अपराध के बाद यह खुलासा हुआ कि मां ने अपराध के सबूत मिटाने में मदद की। अत: उसे भी सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई।
घर के सामने से छोटी बच्ची गायब
अपहरण के दिन नाग पंचमी थी और स्कूल में छुट्टी थी। इसलिए खोजबीन तब शुरू हुई जब बच्चा घर के सामने खेलते समय लापता हो गया। अगले दिन गांव के स्कूल के पीछे झाड़ियों में शव मिला। यौन उत्पीड़न और हत्या का घिनौना मामला सामने आया था। सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कावेड़िया उपस्थित हुए। उन्होंने कुल 29 गवाहों से पूछताछ की। आरोपी के साथ बच्चे को देखने वाली ग्रामीण महिला, आरोपी का पोस्टमॉर्टम और मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टर और आरोपी के घर की तलाशी के दौरान मौजूद सरकारी पंच की गवाही अहम रही।