Pcmc News पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) पिंपरी चिंचवड़ पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्राधिकार में धारा 144 के अनुसार निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश 2 जनवरी 2023 तक प्रभाव में आ गया है, हथियारों के निर्माण,भंडारण और बिक्री को प्रतिबंधित करने,असामाजिक और आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए,मोबाइल फोन कार्ड विक्रेताओं,श्रमिक ठेकेदारों और लॉज,होटल के मालिकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए। रिसॉर्ट्स पुलिस आयुक्त अंकुश शिंदे ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निरोधक आदेश जारी किया है।
यह आदेश नौ इंच या उससे अधिक के लोहे के ब्लेड वाले कोयता,पालघन और इसी तरह के लोहे के हथियारों के निर्माण,बिक्री या बिक्री के लिए प्रतिबंधित है। हालांकि, यह आदेश किसानों द्वारा कृषि के लिए आवश्यक उपकरणों पर लागू नहीं होता है। सिम कार्ड बिक्री रजिस्टर में प्रविष्टि के बिना सिम कार्ड बेचते समय ग्राहक के उचित सत्यापन और पुष्टि के बिना सिम कार्ड की बिक्री नहीं की जा सकती है। रजिस्टर आपकी दुकानों में रखा जाना चाहिए और उसमें ग्राहक की जानकारी का उल्लेख होना चाहिए। रजिस्टर को कम से कम 5 वर्षों के लिए अभिलेखीय रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए।
श्रमिक ठेकेदारों को श्रमिकों को अवैध रूप से काम पर नहीं रखना चाहिए, उनके पिछले चरित्र को सत्यापित किए बिना उनके आवास की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए,दस्तावेज़ सत्यापन के बाद काम पर रखना चाहिए। ठेकेदारों को नियोजित श्रमिकों का एक रजिस्टर तैयार करना चाहिए। इसमें श्रमिकों की व्यक्तिगत जानकारी का उल्लेख किया जाना चाहिए। लॉज, होटल, रिसॉर्ट के मालिक ग्राहकों का पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र रजिस्टर में रखें। इसे आवश्यक होने पर पुलिस और अन्य निरीक्षण एजेंसियों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पुलिस आयुक्त शिंदे ने अपने आदेश में ऐसा कहा है।