Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) गणेशोत्सव के दौरान सार्वजनिक गणेश मंडल को ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन करते हुए 5 दिन के बजाय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति देने का आदेश कलेक्टर डॉ.राजेश देशमुख द्वारा पारित किया गया है। केंद्र सरकार के ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2017 के तहत त्योहार अवधि के दौरान 15 दिनों के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक लाउडस्पीकर और लाउडस्पीकर के उपयोग की छूट दी गई है। कलेक्टर के आदेश दिनांक 16 फरवरी 2023 के अनुसार वर्ष 2023 के त्यौहारों के लिये 13 दिन निर्धारित किये गये तथा 2 दिन आरक्षित किये गये। उसमें गणेशोत्सव के लिए 5 दिन तय किए गए थे।
हालाँकि, विभिन्न जन प्रतिनिधियों और गणपति मंडलों ने इस दिन को एक विशेष कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था क्योंकि पुणे शहर और जिले में सार्वजनिक गणपति उत्सव के सातवें दिन गणपति विसर्जन होता है। पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने भी बताया है कि अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। गणेशोत्सव के लिए आरक्षित 2 दिनों में से 1 दिन (गणेशोत्सव का सातवां दिन) देने के आदेश के अनुसार कलेक्टर डॉ. देशमुख द्वारा जारी किया गया।
गणेशोत्सव के लिए पिछले आदेश के अनुसार, शनिवार 23 सितंबर (पांचवां दिन – गौरी विसर्जन), रविवार 24 सितंबर (छठा दिन), मंगलवार 26 सितंबर (आठवां दिन), बुधवार 27 सितंबर (नौवां दिन), गुरुवार 28 सितंबर (दसवां दिन – अनंत चतुर्दशी) दिन में 12 बजे तक लाउडस्पीकर और लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति थी। आदेश में कहा गया है कि अब नव सोमवार 25 सितंबर 2023 (सातवां दिन) कुल छह दिनों तक नियमों का पालन करते हुए रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर और लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति है।