Pcmc News पिंपरी (व्हीएसआरएस न्यूज) पिंपरी-चिंचवड़ सिटी कोर्ट में लंबित 433 अनाधिकृत होर्डिंग्स के अलावा 72 नए होर्डिंग्स का पता चला है। आकाश चिन्ह परवाना विभाग के मुताबिक, इनमें से 37 अनाधिकृत होर्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया गया है और शेष 35 होर्डिंग्स को दो दिनों में हटा दिया जाएगा। साथ ही अनाधिकृत बोर्ड धारकों और अधिकृत बोर्ड धारकों को लाइसेंस प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ (स्थिरता) प्रमाण पत्र अदालत में लंबित याचिका के अधीन जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। आकाश चिन्ह परवाना विभाग के अधिकारियों ने भी कहा है कि इस अवधि में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और निर्धारित अवधि में प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
17 अप्रैल को किवले में एक अनाधिकृत होर्डिंग गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। इस घटना के बाद आयुक्त एवं प्रशासक शेखर सिंह ने राज्य सरकार की विज्ञापन नीति को लागू करने सहित अनाधिकृत होर्डिंग्स एवं शासकीय होर्डिंगों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने समेत अनाधिकृत होर्डिंग्स को हटाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इसी के अनुरूप आयुक्त ने शहर में होर्डिंग धारकों की तत्काल बैठक की। साथ ही होर्डिंग्स के मालिकों को बेहद सख्त शब्दों में चेतावनी दी है और उन्होंने आकाश साइन एंड लाइसेंसिंग विभाग को अनाधिकृत होर्डिंग्स को जल्द हटाने के आदेश भी दिए हैं।शहर में कोर्ट में लंबित 433 अनाधिकृत होर्डिंग्स के अलावा 72 नए होर्डिंग्स मिले हैं। इनमें से 33 जमाखोरों ने रविवार शाम तक अपने होर्डिंग हटा लिए हैं। जबकि नगर पालिका की ओर से 4 होर्डिंग हटाए गए हैं। सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख ने कहा है कि शेष 35 होर्डिंग्स को अगले दो दिनों में हटा दिया जाएगा।
शहर में लगे होर्डिंग जिनकी माप स्वीकृत माप से अधिक है उन्हें भी बढ़े हुए माप को स्वयं तत्काल हटवा देना चाहिए। अन्यथा होर्डिंग को अनधिकृत माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही अनाधिकृत बोर्ड धारकों और अधिकृत बोर्ड धारकों को लाइसेंस प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ (स्थिरता) प्रमाण पत्र अदालत में लंबित याचिका के अधीन जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि के भीतर ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आकाश चिह्न विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।
इस परिसर में अनाधिकृत होर्डिंग जमींदोज
मुंबई-बैंगलोर हाईवे, पुनावले, पुनावले रोड, तथवड़े, हिंजेवाड़ी, वाकड रोड, कसारवाड़ी, देहू-मोशी रोड, दिघी, इंद्रायणीनगर, भोसरी एमआयडीसी, विनोद वस्ती, मारुंजी, कस्पटे वस्ती, लोंढे वस्ती, किवले आदि में 37 अनधिकृत होर्डिंग हटाए गए।
आकाश चिन्ह परवाना विभाग को कोर्ट में लंबित होर्डिंग के अलावा शहर में लगे सभी अनाधिकृत होर्डिंग्स को तत्काल हटाने का आदेश दिया गया है। इसके अनुसार लाइसेंस निरीक्षक अंचल अधिकारियों के अधीन अतिक्रमण हटाने वाली टीम के साथ जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही हादसा किवले में हुआ। इसे हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, कमिश्नर शेखर सिंह ने कहा कि न्यायप्रविष्ट मालिकों को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी (पीसीएमसी) सर्टिफिकेट देना होगा।