Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) पुणे जिले में अंग्रेजी माध्यम के 13 अवैध स्कूलों को बंद करने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है। इसके परिणामस्वरूप, जिला परिषद इन स्कूलों में छात्रों के शैक्षिक नुकसान को रोकने के लिए आसपास के अन्य स्कूलों में छात्रों को समायोजित करेगी। साथ ही जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने बताया कि इन छात्रों को जिला परिषद के स्कूलों में भी प्रवेश दिया जाएगा। यह पाया गया है कि पुणे जिले में राज्य सरकार की अनुमति के बिना 13 स्कूल चल रहे हैं।
इससे पहले भी 43 अनधिकृत स्कूलों का पर्दाफाश किया था। इनमें से कुछ स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है। उसके बाद भी कुछ अनाधिकृत स्कूल चलते पाए गए। जिला परिषद के शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि समूह शिक्षा अधिकारी इन अनधिकृत स्कूलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहे है।
जिले में अवैध विद्यालय
1. आर्किड इंटरनेशनल स्कूल (अंबेगांव बुद्रुक टी। हवेली)
2. पुणे इंटरनेशनल स्कूल (अष्टपुर माला, लोनी कलभोर, टी। हवेली)
3. श्रीनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल (वीर जिला पुरंदर- पारस्परिक प्रवासन)
4. संकल्प वैली स्कूल (उरवड़े जिला मुलशी)
5. एसएनबीपी टेक्नो स्कूल (बावधन जिला मुलशी)
6. राहुल इंटरनेशनल स्कूल (हिंजवडी जिला मुल्शी)
7. अंकुर इंग्लिश स्कूल (जंभे/सांगवाडे जिला मुलशी)
8. श्री साई बालाजी पब्लिक स्कूल (दत्तावाडी नेरे, जिला मुलशी)
9. श्री मंगेश इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल (अशोकनगर, लिंगाली रोड, दौंड- पारस्परिक प्रवासन)
10. क्रेयॉन्स इंग्लिश स्कूल (कसूरडी जिला दौंड)
1 1। किडजी स्कूल (शालीमार चौक, दौंड)
12. सुलोचनताई ज़ेंडे बाल विकास एवं प्राथमिक विद्यालय (कुंजीरवाड़ी जिला हवेली)
13. तक्षशिला विक्रमशिला अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक विद्यालय (किर्कतवाडी जिला हवेली)
– कुल अनाधिकृत स्कूल : 43
– स्कूल बंद : 30
– स्कूल अभी भी चल रहे हैं : 13
– दंडित स्कूल : 4
– कुल जुर्माना वसूली : चार लाख रुपए
छात्रों की फीस वापस करनी होगी
यदि अनाधिकृत स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो ऐसे संकेत हैं कि बच्चों का शैक्षिक भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। छात्रों को नुकसान न हो, इसके लिए उन्हें इन स्कूलों के आसपास के अन्य स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। शिक्षा अधिकारियों ने बताया है कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि छात्रों को किसी तरह की पढ़ाई का नुकसान न हो। जिला परिषद के शिक्षा विभाग के अनुसार इन अंग्रेजी माध्यम के अनाधिकृत स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी और उन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों से ली गई फीस भी स्कूलों को लौटानी होगी।
समूह शिक्षा अधिकारियों को अनाधिकृत स्कूलों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इन स्कूलों को जून 2022 से अनाधिकृत बताया जा रहा था। मंजूरी मिलने तक ये स्कूल बंद रहेंगे। छात्रों को समायोजित करें। सत्र पूरा करने की जिम्मेदारी संस्थाओं की है।