पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) पुणे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह समारोहों के लिए 50 लोगों की सीमा रखी गई है, लेकिन समारोह में शामिल होने के लिए बारातियों,मेहमानों को आरटीपीसीआर प्रमाणपत्र लाना बंधनकारक है। आरटीपीसीआर होने के प्रमाण पत्र के साथ ही विवाह समारोह में प्रवेश करने की अनुमति है। अगर नियम तोडा गया तो प्रति व्यक्ति 1000 रुपये दंड लगेगा। पुणे जिले के कलेक्टर डॉ. राजेश देशमुख ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है और यदि इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है दंडात्मक कार्रवाई होगी। शादी समारोह में जिले के ग्रामीण इलाकों में बहुत भीड़ होती है। इसे नियंत्रण में लाने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। शादी समारोह में शामिल होने वाले 50 लोगों की स्थिति को बनाए रखा गया है। हालांकि यह जरूरी है कि संबंधित 50 लोगों को टीका लगाया जाए। टीकाकरण न लगाए जाने की स्थिति में उपस्थित लोगों को आरटीपीसीआर परीक्षण और एक नेगेटिव प्रमाणपत्र ले जाना अनिवार्य है।जिला कलेक्टर देशमुख ने ऐसा आदेश में कहा है।
… तो प्रति व्यक्ति एक हजार रुपये जुर्माना
जिला कलेक्टर देशमुख ने यह भी कहा कि मंगल कार्यालय के सभी कर्मचारियों को टीकाकरण किया जाना चाहिए या आरटीपीसीआर के लिए जांच करनी चाहिए। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। देशमुख ने मंगल कार्यालय के प्रबंधन को हिदायत भी दी कि उल्लंघन के मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। मंगल कार्यालय प्रबंधन द्वारा बार-बार उल्लंघन के मामले में उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।