पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) शिक्षक व पदवीधर विधानपरिषद का चुनाव की घोषणा के साथ साथ पुणे जिले में 2 नवंबर से आचार संहिता लागू हो गई है। मतदान 3 दिसेंबर 2020 को होगा। पिंपरी चिंचवड शहर व जिले में किसी भी प्रकार की शांति भंग न हो इसके लिए पिंपरी चिंचवड पुलिस आयुक्तालय ने आज से धारा 144 लागू करने की घोषणा की है।
धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा। यह आदेश 5 दिसंबर 12 बजे तक लागू रहेगा। ऐसी जानकारी पिंपरी चिंचवड शहर पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश ने दी है। पुणे जिले में पदवीधर विधानपरिषद का चुनाव हो रहा है। दिपावली का त्योहार भी अगले सप्ताह है। बाजारों में भीड का आलम है। चुनाव शांति,सदभाव के माहौल में संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की तरह स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। आचार संहिता लागू कराने के लिए सभी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय,तहसील कार्यालय,मनपा भवन व क्षेत्रिय कार्यालय,विश्रामगृह पर किसी भी प्रकार का मोर्चा,धरना,आंदोलन,भूखहडताल करने पर पाबंदी लगाई गई है। सभी पार्टियों के राजनीतिक फलक,बोर्ड,झंडे को ढक दिया गया है। पदाधिकारियों की गाडियों को जमा करा लिया गया है।
चुनाव प्रचार अथवा अन्य किसी भी कारण के लिए ध्वनि,लाउडस्पकीर बजाने के लिए पुलिस की अनुमति लेना बंधनकारक है। इसके लिए सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही अनुमति रहेगी। चुनाव के दौरान सभी धार्मिक स्थल,शिक्षा संस्थान,सार्वजनिक जगहों पर पार्टी कार्यालय,चुनावी कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्ती से भारतीय दंड संहिता कानून धारा 188 के तहत सजा पाने का पात्र होंगे।