मुंबई(व्हीएसआरएस न्यूज) उद्धव ठाकरे सरकार में महिला एवंम बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर को अमरावती कोर्ट ने एक पुलिस वाले से मारपीट के मामले में 3 महिने की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस कर्मचारी से मारपीट में मंत्री ठाकुर के अलावा कार चालक और दो कार्यकर्ताओं को भी कोर्ट ने दोषी माना है। इस मामले में झूठी गवाही देने वाले एक पुलिस कर्मचारी को भी सजा सुनाई गई।
क्या है मामला
जिस मामले में राज्य की मौजूदा कैबिनेट मंत्री और उनके सहयोगियों को अमरावती के अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। वह मामला तकरीबन 8 साल पुराना है। 8 साल पहले यशोमती ठाकुर ने अमरावती जिले के अंबादेवी मंदिर के पास उल्हास रौराले नाम के एक ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी को मारा था। उस समय इस मामले में यशोमती ठाकुर के कार चालक और उनके दो कार्यकर्ताओं को भी आरोपी बनाया गया था।