दिल्ली| व्हीएसआरएस न्यूज : शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे अरविंद केजरीवाल को पिछले 24 घंटे में तीन बड़े झटके लगे हैं| मंगलवार को गिरफ्तारी और कस्टडी को चुनौती देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट और फिर बुधवार को वकीलों से जुड़ी मांग वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट से निराशा हाथ लगी| दोपहर में सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल के लिए इंतजार करने वाली खबर आई| दिल्ली के सीएम दिल्ली HC के फैसले को चुनौती दी थी|
हालांकि, SC में केजरीवाल की अर्जी पर तत्काल सुनवाई नहीं होगी| उन्हें अगले हफ्ते तक इंतजार करना होगा| सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच नहीं बनेगी| ऐसे में सोमवार से पहले सुनवाई होने की गुंजाईश नहीं है| बता दें कि मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और कस्टडी को वैध ठहराया था और उनकी दलीलों को ठुकराते हुए याचिका खारिज कर दी थी| उसके बाद बुधवार सुबह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की वकीलों से जुड़ी दूसरी याचिका को भी खारिज कर दिया था| इस याचिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की थी| फिलहाल, केजरीवाल अपने वकीलों से हफ्ते में केवल दो बार ही मुलाकात कर सकते हैं|
केजरीवाल की लीगल टीम ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी| जानकारी के मुताबिक, केजरीवाल को सुनवाई के लिए अगले हफ्ते तक इंतजार करना होगा| सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर अर्जेंट सुनवाई नहीं होगी| दरअसल, गुरुवार को ईद, शुक्रवार को स्थानीय छुट्टी और फिर शनिवार-रविवार की छुट्टियां हैं| ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ना स्पेशल बेंच बनेगी और ना सोमवार से पहले सुनवाई होने की गुंजाइश है| अब संभवत: सोमवार तक सुनवाई की उम्मीद नहीं है|
पहले जानिए दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ|
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को जायज ठहराया है| केजरीवाल की ना सिर्फ याचिका खारिज कर दी गई है, बल्कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने जो सबूत दिए हैं, वो पुख्ता हैं| कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पूरी साजिश में लिप्त थे और उन्होंने घूस भी मांगी थी| हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन भी नहीं हुआ है और ना ही उनकी गिरफ्तारी किसी तरह से अवैध है| फिलहाल, हाई कोर्ट की टिप्पणियां बता रही हैं कि आगे भी केजरीवाल का रास्ता आसान नहीं है और मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है|
आपको बताते चले कि , प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था| उसके बाद 10 दिन तक उनसे पूछताछ की गई| बाद में ट्रायल कोर्ट ने 1 अप्रैल को केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था| वे तिहाड़ में 10 दिन से बंद हैं| जबकि उनकी गिरफ्तारी के 21 दिन हो गए हैं| केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ज्यूडिशियल कस्टडी को अवैध बताया था और हाई कोर्ट में चुनौती दी थी| HC ने ईडी और केजरीवाल का पक्ष सुना और 3 अप्रैल को फैसला रिजर्व रख लिया था|