दिल्ली। व्हीएसआरएस न्यूज: उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत आज पूरी हो रही है। इन दोनों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत मे पेश किया जाएगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत इन दोनों के खिलाफ मामले की सुनवाई करेंगे।
इस नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में दिल्ली पुलिस ने रविवार को तीन लोगों के खिलाफ अनुपूरक आरोप पत्र दाखिल कर दिया। जिसमें पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के दोनों पूर्व छात्रों उमर खालिद व शरजील इमाम के साथ फैजान खान को दंगे की साजिश रचने और जानबूझकर लोगों को भड़काने का आरोपी बनाया है। इन दोनों को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे की साजिश और यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों के खिलाफ पुलिस जल्द ही आरोपपत्र दाखिल कर सकती है। इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत को 23 नवंबर तक बढ़ा दिया था।
पुलिस ने सीएए के विरोध में फरवरी में उत्तर पूर्वी जिले के अलग-अलग इलाकों में हुए दंगे की साजिश में संलिप्तता के आरोपों के तहत इन दोनों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अदालत में दावा किया कि दंगों की साजिश रचने और साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में इन दोनों आरोपियों की अहम भूमिका थी। वहीं सीएए के विरोध में 24 और 25 फरवरी को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 250 से अधिक लोग घायल हुए थे।
आपको बताते चलें कि पुलिस का आरोप है कि दंगे की साजिश पहले से ही तैयार थी और दंगे प्लानिंग कर भड़काने के लिए उमर खालिद ने समुदाय विशेष के लोगों को भड़काउ भाषण दिए। इस साजिश में शरजील इमाम भी शामिल था और उसने दंगे को भड़काने के लिए लोगों को उकसाया। पुलिस का आरोप है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्पति डोनाल्ड ट्म्प की भारत यात्रा के दौरान दंगों की योजना बनाकर विश्वस्तर पर यह संदेश पहुंचाने की मंशा थी कि भारत में समुदाय विशेष के लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं।