- अब 12 मार्च को होगी सुनवाई
गोपालगंज। व्हीएसआरएस संवाददाता: गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र के वरी रायभान गांव स्थित पोखरे से बरामद अष्टधातु की मूर्ति पुलिस ने तीसरी तारीख को भी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सकी है।
जिसके बाद आज सुनवाई के दौरान सीजीएम कोर्ट ने नराजगी जाहिर करते हुए इस की जांच को लेकर एसपी स्वर्ण प्रभात को निर्देश दिया है कि वो अविलम्ब डी.एस.पी. स्तर के पदाधिकारी के नेतृत्व में कमेटी को गठित कर जांच कराएं। साथ ही जांच रिपोर्ट 12 मार्च को कोर्ट में प्रस्तुत करें।
दो तिथियों थानाध्यक्ष भी नहीं पहुंच रहे कोर्ट
मामले के बारे में बताया जा रहा है कि 5 मार्च 2024 अभिलेख प्रस्तुत हुआ था। अभिलेख पूर्व से भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति के मुक्ति आवेदन पर सुनवाई के लिए निर्धारित है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता निवेदन करते हुए कहा है कि लगातार पिछली दो तिथियों से थाना प्रभारी हथुआ द्वारा न्यायिक आदेश का जानबूझकर अवहेलना किया जा रहा है।
वो न्यायालय में मूर्ति प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, ना ही स्वयं न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं। जिला अभियोजन पदाधिकारी के माध्यम से यह कह रहे हैं कि थाने की मालखाना की चाभी स्थानांतरित पदाधिकारी पूर्व में लेकर चले गये हैं, इसलिए मालखाने से मूर्ति नहीं निकाली जा सकती।
प्रभारी को मामले को लेकर लगाई फटकार
बचाव पक्ष के अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि उन्हें पूर्ण आशंका है कि अष्टधातु की प्राचीन मूर्ति को पुलिस की मिली भगत से थाने से गायब कर दी गयी है। इसलिए पुलिस जानबूझकर न्यायालय के समक्ष झूठा तथ्य प्रस्तुत कर रही है। जिला अभियोजन पदाधिकारी को इस बिन्दु पर सुना, उन्होंने निवेदन किया कि थाना प्रभारी हथुआ से न्यायिक आदेश के अनुपालन के संबंध में बात किया।
उन्होंने मालखाना की चाभी नहीं होने की बात बताई। उन्होंने आगे कहा कि यह तथ्य उनके भी समझ से परे हैं। आखिर कोई पदाधिकारी मालखाने की चाभी लेकर चला गया और उपलब्ध नहीं करा रहा है तो हथुआ थाना प्रभारी द्वारा इस तथ्य को लिखित रूप में अब तक पुलिस विभाग के वरीय पदाधिकारी अथवा माननीय न्यायालय को अवगत क्यों नहीं कराया गया।
12 मार्च को मामले की होगी सुनवाई
पिछली तिथि पर हथुआ थाना प्रभारी को न्यायिक आदेश का अनुपालन नहीं करने तथा वाद स्थगन खर्चे के रूप में एक हजार रूपया खर्चे अधिरोपित किया गया था, बावजूद इसके वे आज भी न्यायिक आदेश का अनुपालन करने में असफल रहे हैं। उन्होंने ही कोई युक्तियुक्त कारण इस न्यायालय के समक्ष रखा है। साथ ही सूचक का मूर्ति का मालखाने से गायब की आशंका है।
जिला अभियोजन पदाधिकारी द्वारा किये गये निवेदन के आलोक में पुलिस अधीक्षक गोपालगंज को यह निर्देश दिया गया है कि वे अविलम्ब डी.एस.पी. स्तर के पदाधिकारी के नेतृत्व में एक कमिटी गठित कर हथुआ थाने के मालखाने की जाँच कराये। साथ ही कोर्ट ने कहा कि उक्त बिन्दुओं पर विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 12 मार्च 2024 को प्रस्तुत करें।