गोपालगंज। व्हीएसआरएस संवाददाता: टैक्स डिफाल्टर बीमा व परमिट फेल वाहन स्वमियों पर 25 मई तक डिफाल्टर राशि नहीं जमा करने पर वाहन को ब्लैक लिस्टेड कर कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 3148 दिनांक 9 मई 2023 के आलोक में जिला पदाधिकारी गोपालगंज डॉ. नवल किशोर चौधरी के निर्देशानुसार वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर से टैक्स डिफाल्टर बीमा व फेल परमिट वाहनों की सूची उपलब्ध कराते हुए जिले के संबंधित वाहनों पर कार्रवाई किया जाना है।
इस क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार रजक ने बताया कि गोपालगंज जिला अंतर्गत टैक्स डिफाल्टर, बीमा व परमिट फेल वाहनों की संख्यात्मक सूची जिसमें फिटनेस फेल वाहनों की संख्या 1896, परमिट फेल वाहनों की संख्या 19, बीमा फेल वाहनों की संख्या 74216 और टैक्स डिफाल्टर वाहनों की कुल संख्या 4977 है।
जिसमें टैक्स डिफाल्टर, बीमा, परमिट व फिटनेस फेल वाहनों के वाहन मालिकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25 मई 2023 तक डिफाल्टर राशि जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके वाहन को ब्लैक लिस्ट करते हुए आपके विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करते हुए अग्रेतर कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी।