गोपालगंज। व्हीएसआरएस संवाददाता : गोपालगंज के एडीजे चार सह उत्पाद स्पेशल न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार शर्मा की कोर्ट ने शराब बरामदगी के 15 माह पुराने मामले में मुजफ्फरपुर के शराब माफिया को दोषी पाते हुए 13 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा सुनाये जाने के बाद पुलिस ने शराब माफिया को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया।
मिली जानकारी अनुसार बताया जाता है कि गोपालपुर थाने के दारोगा अवधेश कुमार ने तीन जनवरी 2023 को चांडी पुल के पास कार्रवाई करते हुए 545 लीटर शराब लदे पिकअप वैन को बरामद किया था।
हालांकि तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। फरार तस्कर की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के सवाईपति थाने के नेकनामा गांव के केशव कुमार के रूप में हुई थी। बाद में पुलिस ने तस्कर को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया था।
आपको बताते चलें कि अभियोजन पक्ष विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रवि भूषण श्रीवास्तव तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता निखिल सिंह की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने तस्कर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद सजा काटने के लिए उसे मंडल कारा चनावे भेज दिया गया।
एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि जेल में बंद शराब माफियाओं के विरुद्ध समय पर चार्जशीट सौंपने का निर्देश सभी थानों को दिया गया है, ताकि स्पीडी ट्रॉयल के जरिये न्यायालय से सजा दिलायी जा सके।