गोपालगंज। व्हीएसआरएस संवाददाता: जिला पदाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी के निर्देशानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार रजक ने बस व ऑटो की निर्धारित भाड़ा सूची को सभी बस पड़ाव व सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित कराने के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद गोपालगंज, मीरगंज, बरौली, नगर पंचायत कटेया व हथुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी मांझागढ़, सिधवलिया, बैकुंठपुर, थावे, उचकागांव, कुचायकोट, पंचदेवरी, भोरे, फुलवरिया व विजयीपुर को सवारी गाड़ियों के भाड़ा निर्धारण के लिए संपन्न बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निर्देश दिया गया।
बस व ऑटो के निर्धारित भाड़ा की सूची लिखवा कर अपने क्षेत्र अंतर्गत बस ऑटो पड़ाव के सुदृष्टि गोचर स्थल पर अविलंब प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें। उक्त दिशा निर्देश डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता हुई बैठक में सवारी गाड़ियों के भाड़ा निर्धारण के लिए आयोजित बैठक मैं निर्णय पूर्व में लिया गया था। उक्त बैठक में वाहन एसोसिएशन के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों, वाहन स्वामियों की उपस्थिति में सवारी वाहनों के स्वामियों द्वारा अधिक किराया वसूलने की प्राप्त शिकायतों की चर्चा करते हुए जनहित में बस, जीप व ऑटो आदि सवारी गाड़ियों के वर्तमान में वसूले जा रहे किराया पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया।
बैठक में उपस्थित मोटरयान निरीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार रजक ने बताया कि परिवहन विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक 7118 दिनांक 15 /11/ 2021 के द्वारा बिहार राज्य के क्षेत्र के लिए प्रति किलोमीटर की दर से बस का भाड़ा निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है। जिसमें साधारण बस सेवा के लिए भाड़े की दर प्रति किलोमीटर प्रति यात्री ₹1.50, डीलक्स बस सेवा के लिए ₹1.70, डीलक्स वातानुकूलित बस सेवा के लिए ₹2 व वोल्वो मर्सिडीज व उसके समतुल्य बस सेवा के लिए ₹2.50 निर्धारित है। प्रत्येक वाहन स्वामी, चालक अपने वाहन पर भाड़ा तालिका को सुगोचर रुप से प्रदर्शित करेंगे। सभी वाहन स्वामी चालक सुनिश्चित करेंगे कि वैध चालक अनुज्ञप्ति धारी ही वाहन चलाएंगे।
वाहन पर बैठने की क्षमता से अधिक यात्री वाहन के अंदर छत पर सवार पाया जाएगा तो उसे ओवरलोडिंग माना जाएगा। वाहन चालक नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चालक यातायात नियमों का सख्ती से पालन करेंगे। यात्रियों को उतारने व चढ़ाने के लिए वाहन को रोड से उतारकर खड़ा करेंगे। वाहन चलाने में पहले आप के सिद्धांत का पालन करेंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान रहे कि यातायात के नियम जीवन की सुरक्षा के साधन है, सामान्य से अधिक गति से वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन पर फर्स्ट ऐड बॉक्स अवश्य रखेंगे। वाहन का बॉडी लाइट और बैक लाइट हमेशा दुरुस्त रखेंगे।
रात में बॉडी लाइट जला कर रखेंगे। रात में आवश्यकतानुसार डीपर का प्रयोग अवश्य करेंगे। वाहन का प्रेशर हार्न नहीं लगाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर ही हार्न का प्रयोग करेंगे। वाहन चालक वाहन का परिचालन वैद्य प्रमाण पत्र, दुरुस्त प्रमाण पत्र, परमिट, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही करेंगे। उक्त निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।