गोपालगंज। व्हीएसआरएस संवाददाता: शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर खुले में मटन व चिकन बेचने वाले दुकानदारों को नगर थाने की पुलिस ने माइकिंग कर चेतावनी दी। पुलिस ने खुले में बिक्री करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने की बात कही।
ज्ञात हो कि जिले के विभिन्न इलाकों में बेचे जा रहे खुले में मटन व चिकन को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। खुले में मटन व चिकन के बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही सभी बिक्रेतााओं को यह निर्देश दिया गया है कि मटन व चिकन के बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य हैं। साथ ही मटन व चिकन को शीशे में पैक कर रखे जाने का निर्देश जारी किया गया है। आदेश के पालन नहीं किए जाने के बाद कानून कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने दो दिन पूर्व समाहरणालय सभा कक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागीय पदाधिकारी के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर नगर परिषद को निर्देश दिया गया कि शहर में जहां तहां खुले में मटन और चिकन की बिक्री हो रही है। उन्हे एक ओर या उचित स्थान पर ही बिक्री कराएं। काटे हुए मीट को शीशा में रखें और सभी दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
वहीं जिला पदाधिकारी के निर्देश के बाद नगर थाना के पुलिस चिकन और मटन के दुकान पर पहुंच माइकिंग के माध्यम से दुकानदार को इसकी जानकारी दी और कहा की एसडीओ के पास लाइसेंस के लिए आवेदन देकर लाइसेंस प्राप्त करें। बिना लाइसेंस के दुकान चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।