गोपालगंज।व्हीएसआरएस संवाददाता: गोपालगंज में आनंद मोहन की पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद को व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 27 साल पुराने आदर्श आचार संहिता उलंघन मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद विशेष कोर्ट के न्यायाधीश मानवेन्द्र मिश्रा द्वारा दस हजार के अर्थ के बाद मामला क्लोज कर दिया गया है।
गोपालगंज के विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने पूर्व सांसद लवली आनंद के वकील प्रवीण चन्द्र सिंह उर्फ बब्लू की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई है साथ ही अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर 6 माह की जेल की भी सजा सुनाई है।
दरअसल गोपालगंज व्यवहार न्यायालय में एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट में मंगलवार को 27 साल पुराने आदर्श आचार संहिता केस की सुनवाई की गई। इसके पूहले पूर्व सांसद लवली आनंद के खिलाफ कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। लेकिन आज गोपालगंज पहुंची और यहां कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट में सरेंडर करने के साथ ही सुनवाई के दौरान उनके ऊपर 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जमानत राशि जमा करने के बाद कोर्ट से उन्हें नियमित जमानत देने के बाद 27 साल पुराने इस केस को बंद कर दिया गया।
केस बंद होते ही उन्हें बड़ी राहत मिली है। इस संदर्भ में लवली आनंद के वकील प्रवीण चन्द्र सिंह उर्फ बब्लू सिंह ने बताया कि कुचायकोट थाना में आदर्श आचार संहिता के उलंघन मामले में कुचायकोट प्रखंड के तत्कालीन अंचल पदाधिकारी प्रियरंजन सिन्हा के लिखित आवेदन पर तत्कालीन सांसद लवली आनंद पर 1995 में केस दर्ज किया गया था।
इसके बाद विशेष कोर्ट द्वारा गैर जमानतीय वारंट जारी किया था। लेकिन गलत पता होने के कारण उन तक नहीं पहुंचा। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी पाकर वे आज कोर्ट के समक्ष कॉन्फ्रेंस किया। इसके बाद कोर्ट ने दस हजार रुपये की अर्थ दंड लगाते हुए मामले को बन्द कर दिया।
बेटे ने सोशल मीडिया पर जाहिर की खुशी
चेतन आनंद ने फेसबुक पर पोस्ट कर जाहिर की। उन्होंने लिखा- ‘आज श्रीमती लवली आनंद जी को गोपालगंज 1995 के आचार संहिता मामले में बरी होने पर बहुत बहुत बधाई। न्यायालय पर हमारा विश्वास था और पूर्ण भरोसा था की हम न्याय से वंचित नही रहेंगे !’