पटना।व्हीएसआरएस संवाददाता: नगर निकाय चुनाव को लेकर आ रही है. जानकारी के मुताबिक पटना हाईकोर्ट ने इस मसले पर बड़ा फैसला लिया है. पटना हाईकोर्ट ने राज्य में चल रहे निकाय चुनाव पर रोक लगा दी है.
पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया. पटना हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में सबसे ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जतायी है।
आज मंगलवार को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस. कुमार की बेंच ने अपना फैसला दिया. हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो आदेश दिया था, उसका बिहार में पालन नहीं किया गया.
आपको बताते चलें कि बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ही नगर निकाय चुनाव करा रहा है. मंगलवार क हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार का राज्य निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन करने में विफल रहा.
निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी.