गोपालगंज| व्हीएसआरएस न्यूज: गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र स्थित खजुरबानी वार्ड संख्या 25 में जहरीली शराब की बरामदगी के मामले में अदालत ने शुक्रवार को नौ अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। यहां 2016 में जहरीली शराब से नौ लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने घटना के बाद छापेमारी में भारी मात्रा में शराब बरामद की थी। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) लवकुश कुमार की अदालत ने इसी मामले में नौ अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई। शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में 14 आरोपित थे। इनमें एक की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। शेष 13 आरोपितों में नौ पुरुष और चार महिलाएं शामिल थीं, जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। इनके विरुद्ध दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने सजा सुनाई। इनमें नौ पुरुषों को फांसी और चार महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा दी गई है।
क्या था घटनाक्रम
गोपालगंज के खजुरबानी मोहल्ले में जहरीली शराब पीने से मांझा प्रखंड के अलग अलग गांवों के चार लोगों की भी मौत हो गई थी। शुक्रवार को न्यायालय के खजुरबानी शराब कांड में आरोपित नौ दोषियों को फांसी तथा चार महिला दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद जहरीली शराब कांड में मारे एक चारोंं लोगों के स्वजनों की आंखें छलक गईं। इन्हें अपने को खोने का गम अब भी है, लेकिन इस बात को लेकर संतोष है कि दोषियों को उनकी करनी की सजा मिल गई। मृतकों के स्वजनों ने कहा कि अब जाकर न्याय मिला है। हालांकि इन्हें इस बात का दुख भी कि सरकार से मिलने वाली मुआवजा राशि उन्हें नहीं मिली। खजुरबानी शराब कांड के बाद सरकार ने मृतकों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी। मांझा प्रखंड के विभिन्न गांवों के खजुरबानी में जहरीली शराब पीने से मारे गए चार लोगों में से किसी के भी स्वजन को मुआवजे की राशि नहीं मिल सकी।
वही इस आपराधिक मामले में पुलिस की ओर से आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सुनवाई प्रारंभ की गई। ट्रायल के दौरान ही एक अभियुक्त ग्रहण पासी की मौत हो गई। शेष 13 के विरुद्ध सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आलोक में विशेष न्यायालय (उत्पाद) ने ट्रायल का सामना कर शेष सभी 13 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा दी। फैसला सुनाते हुए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) लवकुश कुमार की अदालत ने खजुरबानी वार्ड नंबर 25 निवासी छठू पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी, लालबाबू पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, संजय चौधरी, रंजय चौधरी और मुन्ना चौधरी को फांसी की सजा सुनाई। इसी मामले में लालझरी देवी, कैलाशो देवी, रीता देवी तथा इंदु देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
अस्पताल पहुंचने से पहले हुई थी मौत
15 अगस्त 2016 को मांझा प्रखंड के पिपरा गांव निवासी उमेश राम, इसी गांव के निवासी मुन्ना मियां सहित अगल बगल के दो और लोग गोपालगंज शहर में किसी काम से आए थे। देर शाम चारों लोगों ने खजुरबानी मोहल्ले में जाकर शराब पी। इसके बाद इनकी हालत बिगड़ गई। किसी तरह से ये चारों लोग अपने घर पहुंचे। तबीयत काफी बिगड़ने पर स्वजन इन्हें सदर अस्पताल ले जाने लगे। अस्पताल पहुंचने से पहले इन उमेश राम, मुन्ना मियां सहित चारों लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार को खजुरबानी शराबकांड में न्यायालय द्वारा नौ दोषियों को फांसी तथा चार महिला दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाने के बाद मृतकों के स्वजनों के आंखों से आंसू छलक गए।
आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार
आपको बताते चले कि जहरीली शराब पीने से मारे गए पिपरा गांव निवासी उमेश राम की पत्नी रेशमी देवी ने बताया कि पति की मौत के बाद से वे लोग आर्थिक तंगी से जुझ रहे हैं। दोनों बेटियों की अभी शादी नहीं हुई है। जहरीली शराब पीने से मारे गए पिपरा गांव के ही मुन्ना मियां की मां तलबुन नेशा की दोषियोंं को सजा सुनाई जाने की जानकारी मिलने पर उनके आंखों से आंसू छलक गए। मुन्ना मियां ने दो शादियां की थीं। उनकी मौत के बाद दोनों पत्नियां अपने मायके चली गईं। तलबुन नेशा ने कहा कि अपने बेटे के खोने का दर्द आज भी सीने मेंं है, लेकिन इस बात का संतोष है कि दोषियों को सजा मिल गई। अब जाकर न्याय मिला है।