पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) पिंपरी चिंचवड मनपा में राकांपा की नगरसेविका सुलक्षणा शिलवंत धर के सगे संबंधितों द्धारा पालिका से मास्क का ठेका लेने के बारे में पूर्व नगरसेवक जितेंद्र ननावरे द्धारा की गई शिकायत को संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त,नगरपालिका प्रशासन विभाग,पुणे ने पिंपरी पालिका आयुक्त को जांच के आदेश दिए है। इस बारे में जांच करके पालिका आयुक्त योग्य कार्यवाही करे और शिकायतकर्ता को इस बारे में अवगत कराए। ऐसा एक पत्र पालिका आयुक्त को भेजा गया है।
आपको बताते चलें कि पिछले महिने जितेंद्र ननावरे ने एक पत्रकार परिषद में आरोप लगाया था कि नगरसेविका सुलक्षणा शिलवंत धर के पति,दो सगे भाईयों ने मिलकर पालिका में टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया। ये सभी एडीसन लाईफ सायन्स प्रा.लि.के प्रोप्राइटर है। इस कंपनी के नाम पर एक लाख नग कपडे का मास्क पूर्ति करने का 10 लाख का ठेका पालिका से लिया। तीनों व्यक्ति नगरसेविका के घर के लोग है। मुंबई बीएमसी एक्ट के अनुसार कोई भी नगरसेवक अपने अथवा अपने घर परिवार अथवा खून के रिश्ते के नाम पर ठेका नहीं ले सकता है। अगर लिया तो उसका नगरसेवक पद रद्द होने का प्रावधान है।
जितेंद्र ननावरे ने इस बारे में विभागीय आयुक्त को प्रमाण के साथ शिकायत पत्र भेजा था। जिसकी जांच के आदेश विभागीय आयुक्त कार्यालय ने पिंपरी चिंचवड पालिका आयुक्त को दिए है। अब सवाल उठता है कि पालिका आयुक्त क्या सही समय पर निष्पक्ष जांच करेंगे या फिर इसे ठंडे बस्ते में डालकर आगामी पालिका चुनाव तक ले जाएंगे? क्यों कि मामला महाराष्ट्र की आघाडी सरकार के घटक दल राकांपा के एक नगरसेविका से जुडा है।