Pcmc News पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) पुणे के पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ स्याही फेंकने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को 14 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। वकील सचिन भोंसले ने पत्रकारों से बात करते हुए यह जानकारी दी है। हमने कोर्ट के सामने दलील दी है कि आरोपी पर आईपीसी की धारा 307 और 353 लागू नहीं होती। भोसले ने यह भी कहा कि हम आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज के विरोध में उच्च न्यायालय जा रहे हैं।
पुणे के पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल के ऊपर कल चिंचवड में स्याही फेंकने की घटना में पुलिस आयुक्त अंकुश शिंदे ने कडी कार्रवाई करते हुए 11 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। जिसमें 3 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इसमें से स्याही फेंकने वाले तीन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया जबकि एक वरिष्ठ पत्रकार को पूछताछ के लिए चिंचवड पुलिस में बुलाया गया है। शहर के पत्रकारों ने आज अपने उस पत्रकार के समर्थन में पुलिस आयुक्तालय पहुंचे। आयुक्त अंकुश शिंदे से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। न्याय की गुहार लगाई। आयुक्त ने जांच पडताल के बाद नियमानुसार निर्णय लेने की बात कही है।
निलंबित पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम इस प्रकार-
1. पुलिस इंस्पेक्टर सतीश नंदूरकर (क्राइम ब्रांच, यूनिट 2)
2. पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप सिंह सदन सिसोदे (अपराध शाखा)
3. गणेश दत्तू माने (चिंचवड़ पुलिस स्टेशन)
4. एएसआई भाऊसाहेब मुरलीधर सरोदे (चिंचवड़ पुलिस स्टेशन)
5. एएसआई दीपक महादेव खरात (क्राइम ब्रांच)
6. कांस्टेबल प्रमोद सूर्यकांत वेताल (क्राइम ब्रांच)
7. पुलिस नाइक देवा शिवाजी राउत (क्राइम ब्रांच)
8. नायक सागर दशरथ अवसारे (क्राइम ब्रांच)
9. कंचन प्रशांत घवले (चिंचवड़ पुलिस स्टेशन)
10. प्रियंका भैयालाल गूजर (मुख्यालय)।