Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) जिले में लोकसभा चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए कलेक्टर डॉ. सुहास दिवसे ने आदेश जारी कर दिए हैं।
यह आदेश मुंबई बाजार और मेला अधिनियम 1862 की धारा 5 के तहत जारी किया गया है और इस आदेश के अनुसार मुलशी तहसील में पौड,बावाधव खुर्द, पुरंदर तहसील में वाल्हा,केडगांव,मलठण, रावनगांव और दौंड तहसील में बोरीपार्थी,पंडारे,मूर्ति,करंजपुल बारामती लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बारामती तहसील में इंदापुर तहसील में नीरवगज, उंदावाडी सुपे और सोनगांव, डुडुक, कलास, काटी, तनु, निर्वांगी और खोरोची और भोर तहसील में भोर के साप्ताहिक बाजार 7 मई को बंद रहेंगे।
मावल तहसील में ताकवे बू, शिरूर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जुन्नर तहसील में बेल्हे, अंबेगांव तहसील में धामनी,लाखनगांव,नागापुर,महालुंगे पडवल और तिरपद,खेड़ तहसील में कुरकुंडी,शिरूर तहसील में केंदुर,तलेगांव धमद्रे,वडगांव रसाई और संविडाने मई को बंद रहेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा,वह बॉम्बे मार्केट एंड फेयर एक्ट,1862 के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।