Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान करने के लिए 12 प्रमाणों को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है यदि मतदाता की फोटो पहचान के करीब नहीं है और इनमें से किसी एक को दिखाने पर संबंधित कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के अनुसार मतदान कर सकता है। चुनाव अधिकारी डॉ. सुहास दिवासे ने ऐसी जानकारी दी।
लोकसभा आम चुनाव के तहत पुणे जिले में तीन निर्वाचन क्षेत्रों बारामती में 7 मई और मावल,पुणे और शिरूर में 13 मई को मतदान है। जिसमें से बारामती में आज 7 मई को वोटिंग समाप्त हो चुकी है। पृष्ठभूमि में कलेक्टर डॉ.दिवासे ने यह जानकारी दी है। मतदाताओं को मतदान केंद्र पर अपनी पहचान साबित करने के लिए मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो एक फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र है।
मतदान के लिए ये 12 पहचान पत्र स्वीकृत
जो मतदाता फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं दिखा सकेंगे उनकी पहचान के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 12 प्रमाणों में से कोई भी एक प्रमाण स्वीकार किया जाएगा। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटो पहचान पत्र, बैंक या डाक विभाग द्वारा फोटो के साथ जारी पासबुक, पैन कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना द्वारा जारी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर स्मार्ट कार्ड भारत के आयुक्त, मनरेगा के तहत जारी रोजगार पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज, संसद सदस्यों, विधान सभा, विधान परिषद के सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, आधार कार्ड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा व्यक्तियों को जारी विशेष पहचान पत्र। मंत्रालय द्वारा जारी विकलांगता,श्रमिक आरोग्य बीमा स्मार्ट कार्ड मतदान के लिए विचार किए जाने वाले 12 प्रमाण हैं। भारतीय यात्रियों को अपनी पहचान साबित करने के लिए अपने मूल पासपोर्ट की आवश्यकता होगी।
जिला निर्वाचन प्रशासन ने यह भी अनुरोध किया है कि मतदाता मतदान केंद्र पर जाते समय मतदाता सूचना पत्र और मतदाता फोटो पहचान पत्र या उपरोक्त 12 प्रमाणों में से कोई एक साथ लेकर जाएं।