Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) महाराष्ट्र मद्यनिषेध अधिनियम,1949 की धारा 68 एवं 84 के अनुसार जिले में 7 से 9 जनवरी के बीच अवैध शराब बेचने वालों एवं अवैध स्थानों पर शराब का सेवन करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कुल 29 अपराध दर्ज किये गये हैं।
इस कार्रवाई में गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय में पेश करने पर 25 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने इन अभियुक्तों पर 37 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इससे पहले सितंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच ऐसे कुल 35 अपराध दर्ज किए गए थे। अदालत ने कुल 71 आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक लाख 27 हजार 800 रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा राज्य आबकारी पुणे विभाग ने अवैध शराब निर्माण, परिवहन और बिक्री के उन्मूलन के साथ-साथ अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए चालू वर्ष में 382 सरायों में अभियुक्तों से अच्छे व्यवहार बांड एकत्र करने का प्रस्ताव सक्षम अधिकारियों को प्रस्तुत किया है। साथ ही एमपीडीए के तहत कार्रवाई के कुल 17 प्रस्ताव और मोक्का के तहत 2 प्रस्ताव संबंधित सक्षम अधिकारियों को दिए गए हैं। अधिक दर पर शराब बेचने वाले शराब दुकान व देशी शराब बार के अनुज्ञप्तिधारी के खिलाफ कुल 10 विभागीय मामले दर्ज किये गये है।
अधीक्षक राज्य आबकारी कार्यालय के अनुसार, वर्ष 2022-23 में रिपोर्ट किए गए अपराधों की कुल संख्या में वर्ष 2021-22 की तुलना में 435 की वृद्धि हुई है। गिरफ्तार आरोपियों की संख्या में 596 का इजाफा हुआ है। इंपाउंड वाहनों की संख्या में 72 की वृद्धि हुई है और इंपाउंड किए गए सामान की कीमत बढ़कर 5 करोड़ 86 लाख 40 हजार 662 रुपये हो गई है।
जिले में अवैध शराब बनाने, ट्रांसपोर्ट करने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किसी भी नागरिक को अवैध शराब के उत्पादन, परिवहन एवं विक्रय की सूचना मिले तो टोल फ्री नं. 18002339999 एवं दूरभाष नं. राज्य के आबकारी अधीक्षक चरण सिंह राजपूत ने 020-26058633 नंबर पर संपर्क करने की अपील की है।