Pune पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) पुणे में सड़क पर थूंकने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.के. एस गोसावी ने छह लोगों को 10 साल की सश्रम की सजा सुनाई है। रफीक उमर शेख (38), फिरोज गुलाम हुसैन (33), अफजल उमर शेख (34), मुदस्सर उर्फ सोनू साबिर खान (31), मुनवर उर्फ मोनू साबिर शेख (31), सद्दाम उमर शेख (31), ऑल रा. डायस प्लॉट, गुलटेकड़ी) दोषियों के नाम हैं। है। अदालत ने आरोपी पर 9,300 रुपये का जुर्माना लगाया और भुगतान न करने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद का प्रावधान किया। इस संबंध में गोवर्धन खुदे ने स्वरगेट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
वास्तव में क्या हुआ था?
आरोपी अफजल शेख ने 21 अक्टूबर 2011 को गुलटेकड़ी स्थित डायस प्लॉट कॉलोनी में गली में थूंक दिया था। उस समय खुडे और उनके चचेरे भाई कृष्णा लोंढे ने शेख पर गली में थूंक क्यों दिया? पूछा। इसी बात को लेकर शेख और उसके बीच विवाद हो गया। फिर शेख ने अपने साथियों को बुलाया। खुडे पर तलवार से हमला किया और लोंढे को डंडा,लोहे की रॉड से पीटा। हत्या के प्रयास के मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक एड.मारुति वाडेकर ने सरकार की ओर से पैरवी की। सरकारी पार्टी द्वारा नौ गवाह दर्ज किए गए। अदालत ने सबूतों को ध्यान में रखते हुए छह आरोपियों को 10 साल कड़ी मेहनत की सजा सुनाई।