Pune पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) यह देखा गया है कि राज्य में 674 स्कूल अनाधिकृत हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक दिनकर टेमकर ने कर्मचारियों,अभिभावकों व छात्रों के साथ धोखाधड़ी की संभावना का हवाला देते हुए अनाधिकृत स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। नियमानुसार अनाधिकृत स्कूलों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर स्कूल बंद रहता है तो प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
युढास 2020-21 के अनुसार प्रदेश में 674 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय अनाधिकृत पाये गये हैं। कॉप्स संगठना ने अनाधिकृत स्कूलों की सूची प्रकाशित कर कार्रवाई की मांग की थी। इस पृष्ठभूमि में टेमकर ने राज्य के सभी जिला परिषदों के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अधिकारियों और ग्रेटर मुंबई में शिक्षा निरीक्षकों को एक परिपत्र के माध्यम से शिक्षा आयुक्त सूरज मंढारे द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अनाधिकृत स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
राज्य बोर्ड,सीबीएसई,आईसीएसई,आईबी आदि से संबद्ध स्कूलों के लिए राज्य सरकार अनुमति आदेश। यदि स्कूल बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के लिए राज्य अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना शुरू किया गया है और यदि मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहा है तो स्कूल को अनाधिकृत स्कूल घोषित किया जाना चाहिए,अनधिकृत स्कूलों की सूची स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जानी चाहिए किसी को भी अपने बच्चों की खातिर अनाधिकृत स्कूल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह स्पष्ट किया गया है कि अनाधिकृत स्कूलों की अद्यतन सूची जिला स्तर और तहसील स्तर के कार्यालयों के परिसरों में पोस्ट की जानी चाहिए। साथ ही अनाधिकृत स्कूल जारी रहने पर संबंधित स्कूल के प्रबंधन पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाए। जुर्माने की वसूली के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि शासन राजपत्र 2012 के अनुसार निर्धारित कार्य के दायरे के अनुसार कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।