Pune पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) महाराष्ट्र सरकार द्धारा 17 मार्च 2022 को जारी अधिनियम के अनुसार अब राज्य की सभी दूकानों,व्यापारिक संस्थानों पर मराठी में नाम फलक लगाना बंधनकारक है। देवनागरी लिपि में यह नाम फलक लगाना अनिवार्य है। जिन दूकानों अथवा व्यापारिक संस्थानों में 10 से कम संख्या में कामगार है उनके लिए यह अधिनियम लागू होगा।
इस बारे में महाराष्ट्र के कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई, साथ ही बजट अधिवेशन सत्र में अधिनियम को पारित किया गया। इसके अलावा शराब की दूकानें,बीयर शॉपी,बार में जहां शराब खरीदी,बिक्री जाती है वहां किसी महानपुरुषों,एतिहासिक किलों के नाम पर फलक लगाने पर रोक लगाई गई है।
सरकार ने महाराष्ट्र में मराठी भाषा और भाषिकों के सम्मान में तथा बाजारों में मराठी भाषा में नाम फलक बोर्ड होने से एकरुपता लाने के उद्धेश्य से यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हलांकि यह बात दूसरी है कि यह मराठी नामफलक का मुद्दा मनसे के राजठाकरे का था जो अब सरकार ने हायजैक कर लिया है। हलांकि इस निर्णय का सभी जातिय,धर्म,समाज के लोगों ने स्वागत किया है।