Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुर्ननिरीक्षण कार्यक्रम के तहत 27 अक्टूबर को प्रारूप मतदाता सूची जारी की गई और जिला निर्वाचन प्रशासन ने नागरिकों से नौ दिसंबर तक मतदाता सूची के संबंध में दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अपील की है।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुर्ननिरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रारूप सूची 27 अक्टूबर को जारी की गई। इस प्रारूप सूची पर दावे एवं आपत्तियां संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती हैं। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर 26 दिसम्बर 2023 तक निर्णय लिया जायेगा तथा 5 जनवरी 2024 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा। दावों और आपत्तियों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी की वेबसाइट और मतदान केंद्र के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाएगी। इस सूची से मृत मतदाताओं को बाहर कर अन्य मतदाताओं का नाम बाहर करने का प्रस्ताव है। ऐसे मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से लिखित निर्देश देने और राजनीतिक दलों को दावों और आपत्तियों की सूची उपलब्ध कराने के बाद कम से कम सात दिनों की अवधि के बाद दावों और आपत्तियों पर निर्णय लिया जाएगा।
मतदाता पंजीकरण के लिए मतदाता सूची में फॉर्म नंबर 6 भरना होगा। इसके साथ बिजली बिल, पानी बिल, आधार कार्ड, बैंक या डाक पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, पंजीकृत विक्रय पत्र, पंजीकृत किरायेदारी समझौता और साथ ही आयु का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राज्य द्वारा जारी 10वीं या 12वीं पास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण के रूप में शिक्षा बोर्ड संलग्न किया जाना चाहिए। मतदाता सूची नमूना क्रमांक से नाम हटाने के लिए 7 भरना चाहिए। नामित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बिजली बिल, पानी बिल, आधार कार्ड बैंक या पोस्ट पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, पंजीकृत बिक्री विलेख, पंजीकृत किरायेदारी समझौता आदि दस्तावेज इसके साथ संलग्न किए जाने चाहिए।
मतदाता सूची या मतदाता पहचान पत्र में सुधार के लिए नमूना नं. 8 का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पति के सबूत के तौर पर बिजली बिल, पानी का बिल, आधार कार्ड, बैंक या पोस्टल पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, रजिस्टर्ड सेल डीड, रजिस्टर्ड किरायेदारी समझौता और उम्र के सबूत के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि। यह जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीनल कालस्कर ने दी है।