Pcmc पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) पिंपरी चिंचवड़ उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जल्द ही दोपहिया वाहनों के लिए एक नई श्रृंखला केसी शुरू की जा रही है। इस शृंखला के आकर्षक रजिस्ट्रेशन नंबर को तीन गुना शुल्क देकर चार पहिया वाहनों के लिए आरक्षित कर दिया गया है और शेष नंबरों के लिए दुपहिया वाहनों के लिए अग्रिम आवेदन स्वीकार करने और नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
वाहनों की नई श्रृंखला के शुभारंभ के दिन, उप-क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, पिंपरी-चिंचवड़, नई इमारत, मोशी में इच्छुक उम्मीदवारों की भीड़ थी, जिसने कार्यालय प्रणाली पर दबाव डाला। साथ ही, यह प्रक्रिया नागरिकों की परेशानी को कम करने और उनके लिए वांछित पंजीकरण संख्या उपलब्ध होने पर प्राप्त करना आसान बनाने के लिए शुरू की गई है। चार पहिया वाहनों के मालिकों को नई लॉन्च की गई दोपहिया श्रृंखला में आकर्षक और पसंदीदा नंबरों की निर्धारित संख्या का तीन गुना भुगतान करना होगा। दुपहिया श्रृंखला में शेष आकर्षक पंजीकरण संख्या 26 अप्रैल को कार्यालय समय के दौरान सुबह 11 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक दोपहिया वाहनों के लिए आरक्षित की जाएगी। इस बीच, आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाना चाहिए।
आवेदन पत्र कार्यालय के नए वाहन पंजीकरण विभाग में डीडी, पते का प्रमाण, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड की सत्यापित प्रति के साथ आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर के साथ जमा करना होगा। पैसा पुणे में एक राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित बैंक के उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के नाम पर होना चाहिए। पते के प्रमाण के लिए आवेदक को आवेदन के साथ एक फोटो पहचान पत्र के साथ-साथ आधार कार्ड, टेलीफोन भुगतान आदि की सत्यापित प्रति जमा करनी होगी।
चौपहिया वाहनों के नंबरों की सूची 26 अप्रैल को सुबह कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा दी जाएगी। सूची में शामिल आवेदक यदि नीलामी के लिए अधिक राशि जमा करना चाहते हैं, तो वे 26 अप्रैल को दोपहर 2.30 बजे तक एक सीलबंद लिफाफे में कार्यालय में जमा कर दें। उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कक्ष में निबंधन अधिकारी की उपस्थिति में संबंधित आवेदक ने निर्धारित शुल्क से अधिक डीडी जमा करने वाले पात्र व्यक्ति के सामने संबंधित लिफाफा खोला जाएगा।
दोपहिया वाहनों की सूची 27 अप्रैल को आधिकारिक नोटिस बोर्ड पर चस्पा दी जाएगी। यदि दोपहिया वाहन के लिए आवेदक अधिक राशि का डीडी नीलामी के लिए 27 अप्रैल को दोपहर 2.30 बजे जमा करना होगा है। कार्यालय में सीलबंद लिफाफे में जमा करना होगा। उसी दिन अपर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के कक्ष में निबंधन अधिकारी की उपस्थिति में अपराह्न 3.30 बजे लिफाफा खोलकर निर्धारित शुल्क से अधिक डीडी राशि जमा कराने वाले आवेदक को पसंदीदा नम्बर वितरित कर दिया जायेगा।
एक बार पंजीकृत पंजीकरण संख्या को बदला नहीं जा सकता है। यदि वाहन पंजीकरण की तिथि से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आरक्षित पंजीकरण संख्या स्वचालित रूप से रद्द कर दी जाएगी और शुल्क सरकार को जमा कर दिया जाएगा। उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने सूचित किया है कि किसी विशिष्ट पंजीकरण संख्या को आरक्षित करने के लिए प्रदान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।