Pune News पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) पिंपरी-चिंचवड शहर में महिलाओं के नाम से होने वाली आवासीय आय पर सामान्य कर में 30 प्रतिशत और विकलांगों को 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए 100 प्रतिशत छूट लागू है। इसके लिए पिछले वर्ष लाभांवित महिला, विकलांग एवं सेवानिवृत सिपाहियों को पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही पालिका आयुक्त एवं प्रशासक शेखर सिंह ने अपील की कि नागरिक 30 जून तक विभिन्न आयकर राहत योजनाओं का लाभ उठाएं।
5 लाख 97 हजार 785 की आमदनी दर्ज की
नगर पालिका का शहर में रिकॉर्ड 5 लाख 97 हजार 785 आय है। कर संग्रह विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में पहली बार 817 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया है। आयकर भुगतान करने वाले नागरिकों को बिल का भुगतान करने की अनुमति देने के लिए नगर पालिका द्वारा सभी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 जून तक कर का भुगतान करने वाले नागरिकों के लिए विभिन्न रियायतों की घोषणा की गई है। शहर में पर्यावरण के अनुकूल आवास समितियों को रियायत का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना चाहिए। ताकि ऐसी सोसायटियां अग्रिम कर भुगतान और पर्यावरण हितैषी छूट का एक साथ लाभ उठा सकें।
कंपोस्टिंग सिस्टम, एसटीपी प्लांट, जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट को लागू करने वाले भवनों में आवासीय फ्लैट धारकों को विभिन्न रियायतें दी जाती हैं। ऑनसाइट कंपोस्टिंग सिस्टम चालू होने पर 5 प्रतिशत, एमटीपी चालू होने पर 3 प्रतिशत, ऑनसाइट कंपोस्टिंग सिस्टम और एसटीपी चालू होने पर 8 प्रतिशत, जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट लागू होने पर 8 प्रतिशत, जीरो वेस्ट और एसटीपी चालू होने पर 10 प्रतिशत। स्व-मूल्यांकन आयकर के लिए 2 प्रतिशत की रियायत है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और अन्य वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा प्रदान करने पर 2 प्रतिशत की छूट है।
सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए कर में छूट
तीन साल तक ईमानदारी से टैक्स चुकाने पर प्रोत्साहन के तौर पर 2 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलती है। वीरता पदक धारकों और रक्षा बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए 100 प्रतिशत कर छूट। आवासीय, गैर आवासीय, मिश्रित, औद्योगिक, खुले स्थानों को चालू वित्त वर्ष में मूल्यांकन पुस्तिका में नव पंजीकृत होने पर सामान्य कर में 5 प्रतिशत की छूट है। इस छूट का लाभ उठाने के लिए, बकाया सहित दोनों छमाही के लिए पूरी बिल राशि का भुगतान एकमुश्त 30 जून तक किया जाना चाहिए।
ऐसी हैं सामान्य टैक्स छूट
अग्रिम आयकर दाताओं के लिए सामान्य कर पर 5 प्रतिशत की छूट है। केवल महिलाओं के नाम वाले घरों पर 30 प्रतिशत की छूट है। दृष्टिबाधित, विकलांग, मानसिक रूप से विक्षिप्त, मूक-बधिर 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता वाले व्यक्तियों के नाम पर सम्पत्तियों पर 50 प्रतिशत की रियायत उपलब्ध है। एक स्वतंत्रता सेनानी या उसकी पत्नी को एक घर पर 50 प्रतिशत की छूट है। ऑनलाइन भुगतान गेटवे, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस के माध्यम से अपने बिलों का भुगतान करने वाले नागरिकों को 30 जून तक 5 प्रतिशत की छूट और जुलाई से सितंबर के अंत तक 4 प्रतिशत की छूट मिलेगी।