Pcmc News पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) पिंपरी-चिंचवड़ मनपा के अधिकारी व कर्मचारी राज्य के बाहर के विश्वविद्यालय व प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान का कोर्स पूरा कर डिग्री व डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। उस आधार पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी पदोन्नति की मांग करते हैं। हालांकि, राज्य के बाहर के विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से डिग्री और डिप्लोमा को आगे पदोन्नति के लिए नहीं माना जाएगा। इसलिए बोगस डिग्री व डिप्लोमा रखने वाले अधिकारी व कर्मचारी प्रभावित होंगे।
नगरपालिका प्रतिष्ठानों के अधिकारी और कर्मचारी राज्य के बाहर अधिमत विश्वविद्यालय और केंद्रीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय के माध्यम से इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, बी-टेक, डीसीई, एमई, एमटेक और तकनीकी शिक्षा के अन्य रूपों में दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। संबंधित अधिकारी व कर्मचारी ऐसी उपाधियों के आधार पर नगर पालिका में पदोन्नति की मांग करते हैं।
नगर पालिका के सामान्य प्रशासन विभाग को इस संबंध में कई तरह की शिकायतें मिली हैं। इसलिए, महाराष्ट्र राज्य के बाहर विश्वविद्यालयों के माध्यम से दूरस्थ तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा की मान्यता के संबंध में राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों का अध्ययन किया गया। तदनुसार, नगरपालिका प्रशासन ने निष्कर्ष निकाला है कि गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और राज्य के बाहर के शैक्षणिक संस्थानों से डिग्री या डिप्लोमा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
आयुक्त शेखर सिंह ने निर्णय लिया है कि राज्य के बाहर के विश्वविद्यालयों के इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों को पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। नगर पालिका के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। उस निर्णय से प्रदेश के बाहर विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान का कोर्स पूरा कर पद पर पदोन्नत होने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को पंजीयन नहीं होने से दबाव का सामना करना पड़ेगा।