Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) पुणे जिले के 205-चिंचवड़ एवं 215-कसबा पेठ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के अनुसार मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले अर्थात मतदान के दिन 24 फरवरी को शाम 6 बजे से 26 फरवरी 2023 को मतदान समाप्ति तक तथा 2 मार्च,2023 को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने और मतगणना समाप्त होने तक पूरे विधानसभा क्षेत्र में सभी खुदरा शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश पुणे जिला कलेक्टर राजेश देशमुख ने जारी किया।
आदेश का उल्लंघन होने पर लाइसेंस रद्द
पुणे जिले के चिंचवड़ और कसबा पेठ विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान 26 फरवरी 2023 को होगा। खुले, स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में होने वाले इस चुनाव के लिए कलेक्टर डॉ.देशमुख ने निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में सभी खुदरा शराब लाइसेंसों को बंद करने का आदेश दिया है। इस अवधि के दौरान चुनावी क्षेत्र में सभी घरेलू, विदेशी, बीयर, शराब कारखाने बंद होने की अवधि के दौरान उत्पादन कर सकेंगे। लेकिन इस अवधि में जिस क्षेत्र में ड्राई डे लागू है, वहां के लाइसेंसधारी देशी या विदेशी शराब की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस बंद अवधि के दौरान शराब बेचते पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के साथ-साथ उनका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
कसबा पेठ चुनाव के लिए निर्वाचन निरीक्षक नीरज सेमवाल नियुक्त
इस निर्वाचन क्षेत्र के 215 कसबा पेठ विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के लिए निर्वाचन निरीक्षक नीरज सेमवाल नियुक्त किए गए है। केशवराव जेधे म्यूनिसिपल स्कूल नं.16 को भवानी पेठ स्थित सावित्री बाई फुले प्रशाला और प्रखर पेठ स्थित आदर्श विद्यालय का दौरा किया और मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। सेमवाल ने मतदान के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक सुविधाओं और संरचना के बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ नामित मतदान केंद्र के प्राचार्य को निर्देशित किया। इस अवसर पर कसबा पेठ विधानसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षी अधिकारी दिनेश शिंदे एवं स्वाति देओकर उपस्थित थे।