Pcmc News पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) पुणे जिला एवं सत्र न्यायालय ने पिंपरी बाजार में साबुन व्यापारी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेजी डोरले ने सजा सुनाई। हत्या की यह वारदात साल 2018 में हुई थी।
दोषी ठहराए गए आरोपी का नाम सचिन यशोदास भालेराव (उम्र 34, निवासी सोलापुर) है। मारे गए व्यक्ति की पहचान साबुन व्यापारी प्रदीप उर्फ बाबू वीरुमल हिंगोरानी (उम्र 51, निवासी पिंपरी मार्केट) के रूप में हुई है।अतिरिक्त लोक अभियोजक वामन कोली ने दलीलें पेश की। उन्होंने 15 गवाहों से पूछताछ की। सजा सुनाने के लिए सीसीटीवी फुटेज, डॉक्टर की मौत के समय की रिपोर्ट, अंपायर की गवाही और परिस्थितिजन्य साक्ष्य महत्वपूर्ण थे। पुलिस उपनिरीक्षक सागर पाटिल ने मामले की जांच की। पुलिस उप-निरीक्षक कोकाटे और कांस्टेबल बीटी भोसले अदालत में पैरवी अधिकारी के रूप में काम देखा।
प्रदीप पिंपरी में साबुन का थोक विक्रेता था। उसके घर में सिर्फ वो और उसकी माँ ही रहते थे। 2 मई, 2018 को सुबह करीब सात बजे नौकरानी घर आई। तभी प्रदीप के घर का दरवाजा खुला दिखा। जब नौकरानी ने घर में देखा तो प्रदीप की मां घर के सामने वाले कमरे में बेहोश पड़ी थीं। नौकरानी ने घर न जाकर पड़ोसियों को इस बारे में बताया। पड़ोसियों ने घर में देखा तो प्रदीप रसोई में मृत पड़ा था। घर से कुछ पैसे चुराने के आरोप में पिंपरी पुलिस स्टेशन में अज्ञात के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत नष्ट करना), 380 (चोरी और चोरी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
तकनीकी विशेषज्ञता, इलाके के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी आर्थिक परेशानी में था और उसे पैसों की जरूरत थी। उस समय उन्होंने अपने परिचित प्रदीप हिंगोरानी से कर्ज मांगा। जैसे ही हिंगोरानी ने पैसे देने से इनकार कर दिया, आरोपी को गुस्सा आ गया और उसने हिंगोरानी की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके घर की अलमारी से नकदी चुराकर भाग गया। इस संबंध में साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
हत्या की धारा के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना, सबूत नष्ट करने की धारा के तहत तीन साल की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना, चोरी की धारा के तहत पांच साल की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। हिंगोरानी के घर से चोरी किए गए 38 हजार रुपए पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बरामद कर लिए हैं। अदालत ने आदेश दिया है कि जब्त रुपये और दंड के 10 हजार रुपये की धनराशि की रकम हिंगोरानी के वारिसदारों को दी जाए।