Pune News मुंबई(व्हीएसआरएस न्यूज) इससे पहले पुणे पालिका के जरिए हाउस टैक्स पर 40 फीसदी की छूट मिलती थी। इस रियायत की बहाली को लेकर कई वर्षों से पुणे के नागरिकों की मांग पर विचार करते हुए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री एवं पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने मार्च 2023 में सत्र के दौरान पहल करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,यह बैठक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हुई। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री एवं पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार आज हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगा दी गयी। पालक मंत्री पाटिल ने कहा, सरकार ने पुणे पालिका के भीतर संपत्ति कर चार्ज करते समय वार्षिक टैक्स में 10% के बजाय 15 प्रतिशत की छूट और वार्षिक संपत्ति कर योग्य राशि का निर्धारण करते समय 40 प्रतिशत की छूट दी है।
पालिका अधिनियम में संशोधन के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 दिसंबर, 1969 को जारी मसौदा अधिसूचना में निहित प्रावधानों के अनुसार, पुणे पालिका ने 3 अप्रैल, 1970 को मुख्य बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया और सीधे मसौदे के प्रावधानों को लागू किया अधिसूचना जारी कर संपत्ति कर लगाते समय वार्षिक किराये के 10 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत तथा संपत्ति के स्वामियों को वार्षिक संपत्ति कर योग्य राशि निर्धारित करने में 40 प्रतिशत की कर राहत लागू की गई है यदि संपत्ति का उपयोग स्व-निवास के लिए करता है।
हालाँकि, 2010 से 2013 तक पुणे पालिका के स्थानीय ऑडिट में यह बताया गया था कि अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया है। विधानमंडल की लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुसार दिनांक 28 मई, 2019 के पत्र के अनुसार, पुणे पालिका द्वारा 1970 में पारित संकल्प को दिनांक 01 अगस्त, 2019 के सरकारी निर्णय द्वारा भंग कर दिया गया था। नतीजतन, 40 प्रतिशत छूट से लाभान्वित 5.4 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों ने लगभग रुपये एकत्र किए हैं। 401 करोड़ और लगभग 8.82 लाख संपत्ति धारकों से 15 प्रतिशत से अधिक की कटौती, लगभग 141.087 करोड़ रुपये के अंतर की वसूली की जानी थी।
यदि इतने बड़े अंतर की राशि को पूर्वव्यापी प्रभाव से वसूल किया जाना है, तो यह संपत्ति के मालिकों पर एक बड़ा बोझ होगा, इसलिए पुणे पालिका ने डी.टी. 28 अगस्त,2019 को मुख्य बैठक में पुनः एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से अनुरोध किया गया कि इस रियायत के कारण वसूल की जाने वाली बकाया राशि को भूतलक्षी प्रभाव से न किया जाए तथा 2019 तक इसी प्रकार रियायत जारी रखी जाए।
पुणे के नागरिकों की इस बड़ी समस्या को हल करने के लिए पालक मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों से किया गया अनुरोध आज सफल हुआ।आज हुई कैबिनेट की बैठक में अंतिम फैसला लिया गया। 1 अप्रैल, 2023 से, पुणे पालिका के भीतर संपत्ति कर चार्ज करते समय वार्षिक किराए से 10 प्रतिशत के बजाय 15 प्रतिशत की छूट और संपत्ति के मालिक द्वारा संपत्ति का उपयोग करने पर वार्षिक संपत्ति कर योग्य राशि निर्धारित करने के लिए 40 प्रतिशत की छूट लागू होगी।
अंतर राशि की वसूली 31 मार्च 2023 तक माफ करने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री एवं पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि जिन संपत्ति के मालिकों ने 2019 से 2023 की अवधि के दौरान कर का भुगतान किया है, उनके मामले में अतिरिक्त कर की राशि को अगले भुगतानों से हटा दिया जाएगा।