Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) विशेष न्यायाधीश एस.आर.नावंदर ने एक कारोबारी से 20 करोड़ रुपये फिरौती मांगने के मामले में गैंगस्टर गजानन उर्फ गजा मारणे को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
क्राइम ब्रांच के रंगदारी रोधी दस्ते ने कोथरुड में एक व्यवसायी से 20 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में खूंखार गुंडा मारणे और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में मारणे सहित 18 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच में पुलिस को हत्या के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दायर चार्जशीट में इसका जिक्र किया था।
हत्या के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। रंगदारी मामले से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। इसलिए उनके वकील एड.विजय सिंह ठोंबरे ने बहस की। विशेष न्यायाधीश एस. आर नवंदर ने मारणे को 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
कोथरूड इलाके में हत्या का आतंक है। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया था। उस वक्त मारणे के साथियों ने नवी मुंबई की तलेजा जेल से पुणे तक एक्सप्रेस हायवे में कार से हुडदंग जुलुस निकाला था। तलेजा जेल से कोथरुड जाने के जुलुस में 300 से 400 कारें थीं। एक्सप्रेसवे पर मारणे गैंग का आतंक था। इसका ऑडियो टेप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मारणे और उसके साथियों के खिलाफ कोथरूड,खालापुर,शिरगांव थाने में मामला दर्ज किया था।