Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) पुणे में अंतर जातीय विवाह करने के अपराध में 30 साल पहले समुदाय से बाहर किए गए एक परिवार की चौंकाने वाली घटना का खुलासा हुआ है। आठ व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें गौड ब्राह्मण समुदाय के जाति पंचायत के 8 लोगों पर अपराध दर्ज हुआ है।
प्रकाश निमचंद डांगी (उम्र 3, हरपले गली, फुरसुंगी, हडपसर) ने बिबवेवाडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। इस मामले में ताराचंद कालुराम ओझा ( गंज पेठ), भरत निमचंद मेवानी (राय अरनेश्वर),मोटला भोमाराम शर्मा डांगी (पाली, राजस्थान) प्रकाश लालुराम बोल्ड्रा उर्फ शर्मा (आरडी पद्मावती) बालू शंकरलाल डांगी (पाषाण) भवरलाल डांगी(राजस्थान) हेमाराज ओझा(राजस्थान) के विरुद्ध अपराध दर्ज हुआ है। प्रकाश डांगी एक गौड ब्रहम्ण समाज से है और रिक्शा चालक है। 1979 में,उन्होंने एक अंतर -विवाह किया था। इसलिए उन्हें समुदाय से बहिष्कृत करने का फरमान जातिय पंचायत के लोगों ने किया। समुदाय द्वारा निर्मित मंदिर के एक प्राणप्रतिष्ठा समारोह में फरियादी गया था। समुदाय के लोगों ने विरोध किया और मंदिर में घुसने नहीं दिया।
समुदाय के विभिन्न कार्यक्रमों को डांगी के लिए प्रतिबंध लगाया गया। एक बैठक हाल ही में पद्मावती के एक हॉल में आयोजित की गई थी। जिसका निमंत्रण डांगी को नहीं दिया गया था। डांगी को सचेत रूप से समाज में हर कार्यक्रम से बाहर रखा गया था। डांगी ने पंचायत सदस्यों को बताया कि उसे समुदाय में वापस आना है। समाज के अध्यक्ष मोती शर्मा,भरत मावणी के पास निवेदन पत्र देकर समाज में वापस शामिल करने की विनंती की थी। यदि आप समाज में वापस आना चाहते हैं,तो 1 लाख 25 हजार रुपये दंड देना होगा ऐसी शर्त रखी गई। अंत में डांगी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी। तदनुसार, 2016 के समाज प्रतिबंध कानून के तहत अपराध दर्ज किया गया जो सामाजिक बहिष्करण अधिनियम की धारा 1 और 2 के साथ -साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अनुसार था।