Pcmc News पिंपरी (व्हीएसआरएस न्यूज) पिंपरी-चिंचवड पालिका में महिलाओं के नाम आवासीय प्रॉपर्टी पर 30 प्रतिशत और विकलांग व्यक्तियों के नाम पर 50 प्रतिशत सामान्य कर में छूट दी गई है। जबकि पूर्व सैनिकों के लिए 100 प्रतिशत छूट लागू है। इसके लिए पिछले वर्ष लाभांवित महिला, विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिक को नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आयुक्त एवं प्रशासक शेखर सिंह ने नागरिकों से 30 जून तक पालिका की विभिन्न संपत्ति कर राहत योजनाओं का लाभ लेने की अपील की ह।
शहर में पांच लाख 97 हजार 785 संपत्तियां हैं। पिछले साल पालिका के इतिहास में पहली बार कर संग्रह विभाग ने 817 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया था। इसके लिए विभिन्न योजनाएं, जब्ती अभियान, बड़े पैमाने पर जन जागरूकता, उच्च चूककर्ताओं के नाम वर्तमान पत्रों में प्रकाशित करना आदि चलाए गए। इससे विभाग बड़ी मात्रा में टैक्स वसूलने में सफल रहा है।
तदनुसार, कर संग्रह के सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख, पालिका आयुक्त शेखर सिंह के मार्गदर्शन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 हजार करोड़ के निशान तक पहुंचने के लिए पहले ही अपनी कमर कस चुके हैं। पालिका की ओर से करदाताओं को कर भुगतान सहित सभी सेवा सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध करायी गयी हैं। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 जून तक कर चुकाने वाले नागरिकों के लिए विभिन्न रियायतों की घोषणा की गई है। शहर में ईको फ्रेंडली हाउसिंग सोसायटियों को रियायत का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए। ताकि ऐसी सोसायटियां अग्रिम कर भुगतान और पर्यावरण पूरक छूट का संयुक्त लाभ उठा सकें। सामान्य कर राहत योजनाएं लागू हैं।
इनमें अग्रिम संपत्ति कर दाताओं के लिए सामान्य कर में 5 प्रतिशत, केवल महिलाओं के नाम पर आवासीय मकानों के लिए 30 प्रतिशत रियायत, अंधे, विकलांग, मानसिक रूप से मंद, बहरे और मूक के नाम पर संपत्ति के लिए 40 प्रतिशत या अधिक के साथ 50 प्रतिशत की रियायत शामिल है। विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी या उनके पति / पत्नी का आवासीय घर – 50 प्रतिशत छूट ऑनलाइन भुगतान, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस के माध्यम से भुगतान करने वाले संपत्ति धारक: 30 जून तक 5 प्रतिशत और जुलाई से सितंबर अंत तक 4 प्रतिशत।