Pune News पुणे (व्हीएसआरएस न्यूज) अतार्किक अलार्म चेन पुलिंग,अवैध टिकटिंग,अनधिकृत हॉकिंग और शराब और तंबाकू उत्पादों के साथ यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। मध्य रेल आरपीएफ ने अलार्म चेन पुलिंग, अवैध टिकटिंग, अनधिकृत फेरी और शराब और तंबाकू उत्पादों के साथ यात्रा करने के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जुर्माना लगाने के साथ सख्त कार्रवाई की गई है।
विवरण निम्नानुसार है :
मई-2023 माह में:-
भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अनाधिकृत अलार्म चेन पुलिंग के 941 मामले दर्ज किए गए, 711 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और जुर्माने के रूप में 2,71,205/- रुपये वसूले गए।
भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत अवैध टिकटिंग के 49 मामले दर्ज किए गए और 52 दलालों पर मुकदमा चलाया गया।
भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 144(1) के तहत अनधिकृत फेरी लगाने के 2741 मामले दर्ज किए गए। 2729 अनाधिकृत फेरीवालों को गिरफ्तार कर 17,27,580/- रुपये दंड के रूप में वसूले गये।
1,19,680/- रुपये मूल्य की 363 बोतल अवैध शराब जब्त की गई और 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
अवैध तम्बाकू उत्पादों के 64 किलोग्राम वजन और 84,000 रुपये मूल्य के 14 पैकेट जब्त किए गए।
मध्य रेल की यात्रियों से अपील:
अनावश्यक/तुच्छ कारणों से एसीपी का सहारा न लें जिससे दूसरों को असुविधा हो।
अनधिकृत एजेंटों/दलालों से टिकट न खरीदें
अनाधिकृत हॉकिंग को प्रोत्साहित न करें
ट्रेन में शराब/प्रतिबंधित तम्बाकू उत्पाद न ले जाएँ
उचित टिकट और गरिमा के साथ यात्रा करें