Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी पिंपरी चिंचवड ने स्पष्ट किया है कि ट्रांसपोर्टरों को अपने वाहनों के निर्माण में उचित बदलाव करना अनिवार्य है और वाहन पंजीकरण प्राधिकरण में आवेदन करना और पशुओं के परिवहन से पहले एक विशेष लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। परिवहन विभाग ने बकरीद की पृष्ठभूमि में बड़ी संख्या में पशुओं के परिवहन को देखते हुए ट्रांसपोर्टरों को सतर्कता बरतने को कहा है।
पशु परिवहन के लिए विशेष लाइसेंस के लिए वेबसाइट https://parivahan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें और शुल्क उसी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा करें। तत्पश्चात संबंधित वाहन में आवश्यक परिवर्तन कर कार्यालय समय में कार्यालय में कार्यरत मोटर वाहन निरीक्षक के समक्ष वाहन निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करें।
पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पशुओं का पैदल परिवहन) नियमावली, 2001 के नियम 96 के प्रावधानों के अनुसार, वाहन द्वारा पशुओं का परिवहन करते समय,ट्रांसपोर्टर को सक्षम प्राधिकारी,भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और एक अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र रखना होगा। या केंद्र सरकार या एक पशु कल्याण संस्थान द्वारा अधिकृत व्यक्ति। यदि इस तरह का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तो ट्रांसपोर्टर से पशुओं के परिवहन से इंकार करने की अपेक्षा की जाती है।
पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पशुओं के परिवहन नियम 1978 और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पशुओं का परिवहन) नियम 2001 के प्रावधानों के सख्त अनुपालन के अलावा पशुओं का परिवहन नहीं किया जाएगा। उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड़ ने भी बताया है कि इन प्रावधानों का पालन नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।