Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) पुणे जिले में लोकसभा आम चुनाव को खुले,स्वतंत्र,शांतिपूर्ण,भयमुक्त एवं निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने तथा विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिलाधिकारी डॉ.सुहास दिवसे ने मतदान की निर्धारित तिथि से 48 घंटे पूर्व शराब बंदी का आदेश दिया है। प्रत्येक चरण में और मतगणना के दिन भी।
जिले में बारामती लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण में 7 मई को और चौथे चरण में 13 मई को मावल, पुणे और शिरूर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। इस पृष्ठभूमि में, सभी शराब बिक्री, ताड़ी बिक्री और अन्य सभी संबंधित उत्पाद लाइसेंस बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। तदनुसार, ये आदेश बारामती लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को शाम 6 बजे तक और मावल, पुणे और शिरूर लोकसभा क्षेत्रों में 11 मई को शाम 6 बजे से 13 मई को शाम 6 बजे तक और 4 जून को पूरे दिन लागू रहेंगे।
निर्वाचन क्षेत्र के सभी घरेलू,देशी, विदेशी, बीयर, वाइन विनिर्माण लाइसेंस धारक बंदी की अवधि के दौरान बिक्री नहीं कर सकते। लेकिन इस अवधि में जिस क्षेत्र में ड्राई डे लागू है वहां के लाइसेंसधारी घरेलू या विदेशी शराब की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, जिन क्षेत्रों में शुष्क दिवस लागू हैं, वहां लाइसेंसधारियों को शराब बिक्री लाइसेंस की आपूर्ति नहीं की जा सकती है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले लाइसेंसधारियों के खिलाफ महाराष्ट्र शराब निषेध अधिनियम, 1949 और इसके तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।