चिंचवड़(व्हीएसआरएस न्यूज)-चिंचवड़ विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव का कार्यक्रम चल रहा है और 26 फरवरी को मतदान होगा. इसी के तहत पिंपरी-चिंचवाड़ के पुलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे ने मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है.
चिंचवड़ निर्वाचन क्षेत्र में पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में चिंचवड़, सांगवी, वाकड, हिंजेवाड़ी, देहुरोड, रवेत पुलिस स्टेशनों की सीमा के भीतर 87 भवनों में 510 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान, सार्वजनिक शांति और संपत्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं। मतदान केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा…
मतदान दिवस 26 फरवरी 00.01 बजे। उस मतदान प्रक्रिया के अंत तक एक निरोधक आदेश जारी किया गया है। तदनुसार, इस अवधि के दौरान मतदान केंद्र की परिधि से 100 मीटर के आसपास की दुकानों, स्टालों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों आदि को बंद करने का आदेश दिया गया है।
साथ ही, इस अवधि के दौरान मतदान केंद्र क्षेत्र और मतदान केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्रों और हथियारों को ले जाने की मनाही है। पुलिस बल, रक्षा बल, कारागार विभाग, बैंक सुरक्षा विभाग तथा विधिक कर्तव्यों का पालन करने वाले अन्य केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को इस आदेश से बाहर रखा गया है।
पुलिस आयुक्त की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सजा का भागी होगा.