देहूरोड(व्हीएसआरएस न्यूज) देहूरोड इलाके में एक युवती की निर्मम हत्या का खुलासा रविवार की सुबह हुआ। उनमें से दो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका एक साथी फरार है। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने पहले युवती का अपहरण किया। फिर वह उसे आदर्शनगर की एक खदान में ले गया,उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। युवती का शव सबूत मिटाने के लिए एक खदान में फेंक दिया था। जिस लडकी की हत्या हुई उसका नाम प्रिया शीलवंत चव्हाण (उम्र 20,निवासी आदर्शनगर,किवले,देहुरोड) है। पकड़े गए आरोपी प्रशांत गायकवाड़ (35) और विक्रम रोकड़े (रहाटणी) हैं। पुलिस उसके तीसरे साथी अभिजीत दडे की तलाश कर रही है।
पुलिस के मुताबिक,आरोपी प्रशांत और प्रिया के बीच पिछले 5 सालों से शारिरिक संबंध थे। प्रशांत शादीशुदा है। उसके दो बच्चे हैं। फिर भी उसने प्रिया को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उससे उसे एक बेटी भी हुई। एक बेटी को जन्म देने के बाद,प्रशांत ने प्रिया से शादी करने और उसकी देखभाल करने से इनकार कर दिया। प्रिया और प्रशांत के बीच अक्सर झगड़े होते थे। शनिवार(26 तारीख) की आधी रात को,प्रशांत प्रिया के घर आया। वह प्रिया के साथ फिर से बहस में पड़ गया और लगभग 2 बजे उसे जबरन घर से बाहर ले गया। प्रशांत ने उसे आदर्शनगर में खदान के पास ले जाकर प्रिया का गला घोंट दिया। फिर उसने उसे पत्थर मारकर मार डाला। हत्या के बाद प्रशांत ने अपने दो साथियों के साथ साक्ष्य को नष्ट करने के लिए प्रिया का शव एक खदान में फेंक दिया। उसी अपराध की जांच करते हुए,पुलिस को पता चला कि आरोपी प्रशांत भागने की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने उसका पीछा किया और थेरगांव के डांगे चौक से उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने प्रशांत के साथी विक्रम को भी गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने आरोपी को पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। देहूरोड पुलिस आगे की जांच कर रही है। आरोपी प्रशांत पर 2016 में बलात्कार का आरोप लगा था।
देहूरोड पुलिस के वरिष्ठ निरिक्षक मनिष कल्याणकर ने हमारे संवाददाता को बताया कि मृतक प्रिया की बहन की शिकायत मिलने पर पुलिस तुरंत हरकत में आयी और चंद घंटों में आरोपी और उसके साथिदार को हिरासत में ले लिया। पूछताछ पर आरोपी प्रशांत गायकवाड ने अपना जुर्म कबुल कर लिया है। आरोपी ने बताया कि मृतक प्रिया उसके घर आकर खूब हंगामा की। तोडफोड की और पत्नी के साथ झगडा की थी। इसी गुस्से में आकर उसे घर से अपहरण किया और खदान के पास गला दबाकर हत्या की फिर पत्थर से मारकर कुचला और सबूत मिटाने के लिए खदान में फेंक दिया। आरोपियों के विरुद्ध 302,201,120(ब),364,34 के तहत अपराध पंजिकृत किया गया है। कोर्ट में आरोपियों को किया गया।कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया।