Pcmc News पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) बिना अनुमति के अनधिकृत होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई। होर्डिंग्स धाराशायी करने के साथ साथ धारक व जमींन मालिक पर अपराध दर्ज करवाया गया है। इसमें चौंकने वाली बात यह है कि शहर के कई दिग्गज नेताओं के बेटों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज है।
नगर निगम प्रशासन की शिकायत के बाद 72 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से कई राजनीतिक दिग्गज नेताओं के बेटों का नाम शामिल है। सभी आरोपियों पर शहर को बदरंग करने का आरोप है। सभी आरोपियों को गिरफ्तारी की कार्यवाही का सामना करना पडेगा। 4 अवैध बिलबोर्ड धारकों, विज्ञापन धारकों और परिसर मालिकों पर भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत धारा 336, महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1995 के तहत धारा 3, नगरपालिका के तहत धारा 244 और 245 के तहत मामला दर्ज किया गया है। निगम अधिनियम 1888 के तहत थाने में मामला दर्ज कराया गया है।
होर्डिंग धारकों के साथ बैठक में कमिश्नर शेखर सिंह ने होर्डिंग धारकों को अनाधिकृत होर्डिंग हटाने की जानकारी दी थी। 15 से 20 मई 2024 की अवधि के दौरान, नगर निगम ने अनधिकृत विज्ञापन बोर्डों का सर्वेक्षण किया और 24 अनधिकृत विज्ञापन बोर्ड पाए। नगर निगम द्वारा अब तक की गयी बेदखली की कार्रवाई में शहर में लगे कुल 20 अनाधिकृत विज्ञापन बोर्ड हटाये गये हैं। इनमें 9 बोर्ड नगर निगम की ओर से और 11 अनाधिकृत बोर्ड बोर्ड धारकों की ओर से स्वयं हटाये गये हैं।
कमिश्नर शेखर सिंह ने कहा, सर्वे में पाए गए सभी अनाधिकृत बोर्ड धारकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और सभी अनाधिकृत बोर्ड धारकों को कार्रवाई चल रही है। नगर निगम की ओर से बोर्ड धारकों के लिए नया स्ट्रक्चरल ऑडिट फॉर्मेट लागू किया जाएगा। इससे होर्डिंग धारक सरकारी नियमों का पालन कर सकेंगे और सुरक्षित होर्डिंग लगाने की जिम्मेदारी से बच सकेंगे। होर्डिंग्स का नियमित सर्वेक्षण और अनाधिकृत होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है और जारी रहेगी। ऐसी कार्रवाई के निर्देश सभी मैदानी अधिकारियों को दिए गए हैं। सहायक आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर ने कहा, अनाधिकृत बोर्डों को हटाना और बोर्ड धारकों,विज्ञापन धारकों और स्थान मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज करना शहर में नागरिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए नगर निगम द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
सर्वेक्षण में 24 अनधिकृत होर्डिंग के साथ-साथ 341 अतिरिक्त होर्डिंग भी पाए गए। उपायुक्त संदीप खोत ने बताया कि इन विज्ञापन बोर्डों के मालिकों को बोर्ड के आकार में संशोधन के संबंध में नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यदि नियमों के अनुसार बोर्ड के आकार में बदलाव नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, पिछले हफ्ते 16 मई को मोशी में होर्डिंग गिरने के बाद नगर निगम की ओर से एमआईडीसी भोसरी पुलिस स्टेशन में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
स्थान स्वामी,विज्ञापन धारक होर्डिंग लगाते समय निर्देशों का पालन करें अन्यथा कानूनी कार्रवाई
किसी निजी स्थान या सार्वजनिक स्थान पर लोहे के ढांचे पर होर्डिंग लगाते समय स्थान स्वामी, विज्ञापन धारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विज्ञापन बोर्ड धारक की लापरवाही के कारण कोई जान या आर्थिक हानि न हो। साथ ही विज्ञापन धारक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नगर निगम की सीमा के भीतर विज्ञापन बोर्ड लगाते समय विज्ञापन बोर्ड धारक ने स्काई साइन्स एवं लाइसेंसिंग विभाग से उचित अनुमति ली है या नहीं। यदि अनुमति नहीं ली गई या नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित विज्ञापन धारक, स्थान स्वामी के साथ-साथ बोर्ड धारक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।