Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) पॉर्श कार दुर्घटना के मामले में नाबालिगों को शराब परोसने के संबंध में पुणे सिटी होटल ट्रिलियन सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड और पंचशील इंफ्रास्ट्रक्चर (ओक वुड) मैरियट सुइट-ब्लैक, दोनों होटल और परमिट रूम के साथ-साथ पब को कलेक्टर डॉ. सुहास दिवसे के आदेश पर राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है।
राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने पुणे शहर के सभी पब और अन्य परमिट कमरों का एक विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया है। लाइसेंस प्राप्त होटलों, पबों में नाबालिगों को कोई विदेशी शराब नहीं बेची जाएगी और न पिलाई जाएगी। रात 1.30 बजे के बाद कोई भी विदेशी शराब नहीं बेची जायेगी। निर्देश दिया गया है कि रात 9.30 बजे के बाद नियोजित महिला वेटरों के माध्यम से विदेशी शराब नहीं परोसी जायेगी।
बॉम्बे निषेध अधिनियम, 1949 और बॉम्बे विदेशी शराब नियम, 1953 के तहत विभिन्न प्रावधानों और विनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर मुकदमा चलाया जाएगा। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के पुणे विभागीय उपायुक्त सागर धोमकर ने जानकारी दी है कि शराब की बिक्री के लिए संबंधित होटलों,पबों और प्रतिष्ठानों को दिए गए लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिए जाएंगे।
राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने पुणे शहर के सभी पब और अन्य परमिट कमरों का एक विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया है।
= लाइसेंसधारी नाबालिगों को कोई विदेशी शराब नहीं बेचेगा।
=लाइसेंसधारक रात्रि 1.30 बजे (दिए गए समय) के बाद कोई भी विदेशी शराब नहीं बेचेगा।
= लाइसेंसधारक बिना आबकारी विभाग के रोजगार पत्र के और रात्रि 9.30 बजे के बाद महिला वेटरों के माध्यम से कोई भी विदेशी शराब नहीं परोसेगा।
= और बॉम्बे निषेध अधिनियम-1949 और बॉम्बे विदेशी शराब नियम-1953 के तहत विभिन्न प्रावधानों और नियमों के उल्लंघन के मामले में उन प्रतिष्ठानों के विरूद्ध नियमानुसार अपराध पंजीबद्ध किया जायेगा एवं कलेक्टर के आदेश के मुताबिक उक्त शराब का लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिया जायेगा। ऐसी जानकारी
सागर ढोमकर,विभागीय उपायुक्त,राज्य उत्पाद शुल्क विभाग,पुणे ने दी।