Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) पुणे एक्सीडेंट मामले में विशाल अग्रवाल को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुणे पुलिस ने विशाल अग्रवाल की पुलिस हिरासत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो अब विशाल अग्रवाल की जमानत का रास्ता साफ हो गया है। आरोपी के वकील ने जानकारी दी है कि सोमवार को जमानत के लिए अर्जी दी जाएगी।
विशाल अग्रवाल के नाबालिग बेटे ने शराब पीकर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई और जिसके कारण दो लोगों की जान चली गई। इसके बाद पुणे पुलिस ने आरोपी नाबालिग बेटे के लिए विशाल अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब कोर्ट ने विशाल अग्रवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में विशाल अग्रवाल समेत सभी छह आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके बाद विशाल अग्रवाल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
विशाल अग्रवाल के खिलाफ दो और मुकदमे दर्ज होंगे
खबर है कि विशाल अग्रवाल के खिलाफ पुणे पुलिस दो और मामले दर्ज करेगी। उन पर सबूत मिटाने की कोशिश के आरोप में धारा 201 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस जांच में पता चला है कि विशाल अग्रवाल ने कार में नाबालिग के साथ बैठे ड्राइवर से कहा कि ’पुलिस से झूठ बोलो कि तुम कार चला रहे थे।’ इसलिए उनके खिलाफ सबूत मिटाने की कोशिश का मामला दर्ज किया जाएगा। आरटीओ की शिकायत के बाद विशाल अग्रवाल के खिलाफ धारा 420 के तहत दूसरा मामला दर्ज किया जाएगा। यह मामला पॉर्श कार के रजिस्टर्ड होने की झूठी जानकारी देने पर दर्ज किया जाएगा जबकि वह रजिस्टर्ड नहीं थी।
पुलिस द्वारा वाहन मार्ग का निरीक्षण
पुणे पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार के पूरे रूट की जांच की है। यह भी जांच की गई कि 19 मई को वाहन किस समय अग्रवाल के घर से निकला था। घर से कोसी, वहां से ब्लैक और वहां से घटनास्थल तक पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने गाड़ी की जांच भी पूरी कर ली है। हादसे का शिकार हुई महंगी कार अग्रवाल के नाम पर है। कार फिलहाल येरवडा पुलिस के कब्जे में है।