Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पुणे के कल्याणीनगर दुर्घटना मामले में किशोर आरोपी की जमानत रद्द कर दी है और अब उसे जुवेनाइल कस्टडी सेंटर भेजा जाएगा। दरअसल दो जिंदगियों को खत्म करने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को केवल एक निबंध लिखने के लिए कहकर जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में गुस्से का माहौल था। इस घटना के दुष्परिणामों के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आज नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी और उसे किशोर सुधार गृह भेजने का आदेश दिया।
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश
आरोपी वेदांत अग्रवाल को आज यानी बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। इसके साथ ही उनके खिलाफ लगाए गए अपराध की धारा भी बढ़ा दी गई है। उनके खिलाफ धारा 185 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने का नया मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुणे पुलिस ने अदालत से अनुरोध किया है कि नाबालिग आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की इजाजत दी जाए क्योंकि यह अपराध गंभीर है। कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर सुनवाई की लेकिन आरोपी होश में था नहीं, यह पुलिस जांच के बाद तय करेगी।
नाबालिग के पिता, पब के दो कर्मियों को पुलिस हिरासत में भेजा
इससे पहले पुणे की एक सत्र अदालत ने कार दुर्घटना में शामिल नाबालिग के पिता और एक पब के दो कर्मियों को बुधवार को 24 मई तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया। नाबालिग लड़के के पिता और ब्लैक कब पब के कर्मी नितेश शेवाणी और जयेश गावकर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.पी. पोंखसे के सामने पेश किया गया। नाबालिग लड़के के पिता एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं।
नाबालिग ने पब में बैठकर शराब पी थी
नाबालिग ने दुर्घटना से पहले पब में बैठकर कथित रूप से शराब पी थी। पुलिस ने नाबालिग लड़के के पिता और बार के मालिक व कर्मियों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी नाबालिग रविवार को दुर्घटना से पहले पब गया था। पब के कर्मियों पर नाबालिग को शराब परोसने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अभियोजन पक्ष ने पिता और दो अन्य लोगों के लिए सात दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी ताकि पुलिस इस बात की जांच कर सके कि पिता ने अपने बेटे को बिना नंबर प्लेट की गाड़ी ले जाने की इजाजत क्यों दी।