पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) …करेला ऊपर से नीम चढ़ा..यह कहावत पुरानी जरुर है लेकिन वर्तमान में कोरोना,लॉकडाउन ऊपर से महंगाई की मार में पीस रहे लोगों पर सटीक बैठ रही है। पिंपरी चिंचवड मनपा प्रशासन ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भरने की सख्ती का आदेश जारी किया है कि अगर संपत्ति टैक्स बकाया धारक 31 मार्च तक अपना टैक्स नहीं भरते तो उनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। मतलब घरों में सील ठोंका जाएगा। फिर कुछ समय दिया जाएगा फिर भी टैक्स नहीं भरा तो संपत्ति की नीलामी करके पालिका अपना टैक्स वसूलेगी। इस हिटलरशाही फरमान के बाद बकायेदारों में हडकंप मच गया है। पिछले साल कोरोना काल,लॉकडाउन में व्यापार ठप्प रहा,कंपनियां बंद रही। कामगार बेरोजगार रहे। एक दूसरे से मांगकर खाने की नौबत आयी। उम्मीद थी कि पिंपरी चिंचवड मनपा में सत्ताधारी भाजपा कुछ महिनों का टैक्स माफ करा देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोकलुभावन घोषणाएं तो खूब हुई। महासभा में प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार दरबार में अंतरिम मंजूरी के लिए भेजा गया। एक साल बीत जाने के बाद भी प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब पक्ष-विपक्ष एक दुसरे पर कीचडबाजी कर रहे है। लेकिन जनता की समस्या ज्यों का त्यों बनी है।
शहर के 118 बडे संपत्ति धारक जिनका बकाया रकम 25 लाख से अधिक है ऐसे लोगों को जब्ती की नोटिस भेजी गई है। 31 मार्च तक शास्तीकर छोडकर मूल टैक्स भरने की सुविधा दी गई है। मनपा के कुल 8 क्षेत्रिय कार्यालयों में अवकाश के दिन भी टैक्स भरने की सुविधा उपलब्ध करवायी गई है। 31 मार्च के बाद शस्तीकर समेत मूल रकम और दंड की रकम के साथ टैक्स भरना पडेगा। 1 अप्रैल से बकाएदारों पर पालिका करसंकलन विभाग की गाज गिरेगी। घरों में,कार्यालयों में,कंपनियों में,पत्राशेड वर्क्सशॉप,दुकानों समेत अन्य प्रॉपर्टी जिनका टैक्स बकाया है और उनको नोटिस मिली है,ऐसे संपत्ति को सील करने की प्रक्रिया शुरु होगी। ऐसी जानकारी करसंलन विभाग की सहायक आयुक्त स्मिता झगडे ने दी।
पिंपरी चिंचवड पालिका आयुक्त राजेश पाटिल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 118 बडे बकायेदारों को नोटिस भेजी गई है। रिक्शा द्धारा जनजागृति अभियान भी चलाया जा रहा है। अंतिम नोटिस के बाद अगर टैक्स नहीं भरा तो संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। अब तक 495 करोड रुपये संपत्ति टैक्स पालिका की तिजोरी में जमा हो चुका है। जबकि 31 मार्च तक 375 करोड रुपये करदाताओं का बकाया है। यही कारण है कि पालिका प्रशासन ने कठोर निर्णय लिया है। 31 मार्च तक बकायेदार टैक्स भरकर 75% विलंब शुल्क सुविधा का लाभ उठाएं। अब तक 401 धारकों ने इसका लाभ उठा चुके हैं। पालिका की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के चलते जब्ती,सील,नीलामी जैसे कठोर कार्रवाई करने जा रही है।