Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) भारत निर्वाचन आयोग ने दंड प्रक्रिया संहिता 1974 की धारा 144 एवं धारा 17(3)(ए) एवं (बी) के अनुसार संवीक्षा समिति की बैठक के निर्णयानुसार लोकसभा आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। पुणे जिले में शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत पुणे कलेक्टर सुहास दिवसे ने लोकसभा चुनाव को सुचारू,शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिले के 33 पुलिस स्टेशनों की सीमा के 3 हजार 318 हथियार लाइसेंस धारकों को अपने हथियार संबंधित पुलिस स्टेशनों में जमा करने का आदेश दिया है और ताकि कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने से बचा जा सके।
ये आदेश 6 जून तक लागू रहेंगे। संबंधित पुलिस विभाग शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने लाइसेंसी हथियार जमा कराने का आदेश जारी करें। शस्त्र लाइसेंसधारियों को किसी भी स्थिति में ऐसे आदेश प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अपने हथियार सरेंडर करने होंगे। पुलिस विभाग को हथियार जमा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि जमा किए गए हथियार क्षतिग्रस्त न हों और धारक को उसी स्थिति में लौटाए जाएं जिस स्थिति में वे जमा किए थे। संबंधित लोगों को 6 जून के बाद 7 दिनों के भीतर जमा हथियार वापस करने होंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।