Pcmc News पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) गणेश मूर्तियों की बिक्री के लिए दुकानें स्थापित करने के लिए पिंपरी-चिंचवड़ पालिका से व्यवसाय लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। आकाश चिन्ह परवाना विभाग ने बिना बिजनेस लाइसेंस के मूर्तियां बेचने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
शहर में जगह-जगह गणेश प्रतिमाएं बेचने वाली दुकानें लगी हुई हैं। मूर्ति बिक्री से करोड़ों का राजस्व प्राप्त होता है। उसके लिए पालिका का बिजनेस लाइसेंस होना अनिवार्य है और 499 रुपये का शुल्क देना होगा। आवेदन के साथ परिसर का नक्शा,100 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र,आधार कार्ड,पैन कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी। लाइसेंस मिलने के बाद 19 सितंबर तक मूर्ति बेची जा सकेगी। यदि बिजनेस लाइसेंस है तो स्टॉल के लिए मंडप लगाने की अनुमति संबंधित जोनल कार्यालय से दी जाती है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस का सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है।
पालिका को अब तक 193 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। त्वरित कार्रवाई कर लाइसेंस दिया जा रहा है। उपायुक्त सुभाष इंगले ने कहा कि बिना बिजनेस लाइसेंस के मूर्तियां बेचने पर कार्रवाई की जायेगी।